Jabalpur News: जबलपुर में दस्तावेजों में हेराफेरी कर डेढ़ करोड़ रुपये मूल्य की सीलिंग की सरकारी जमीन बेचने के मामले में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. रांझी तहसील के अंतर्गत ग्राम भडपुरा में शासकीय सीलिंग की भूमि की हेराफेरी के मामले में तहसीलदार रांझी द्वारा आधारताल थाने में छह व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है.


इनके खिलाफ केस दर्ज


तहसीलदार रांझी श्याम नंदन चंदेले के अनुसार दस्तावेजों में हेरफेर कर शासकीय सीलिंग की भूमि पर कब्जा करने के इस मामले की शिकायत कंचनपुर युवा परिषद से प्राप्त हुई थी. उन्होंने बताया कि जांच में शिकायत को सही पाये जाने पर आनंद पटैल पिता गोविंद पटैल निवासी कंचनपुर, शांति बाई पति स्व. मोहनलाल पटैल, खेराबाई पति लोटन पटैल, ज्ञानबाई पति किशोर पटैल, राजेन्द्र तिवारी पिता हीरालाल तिवारी और शंकर लाल पिता हीरालाल तिवारी के खिलाफ आधारताल थाने में धारा 420 और धारा 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है.


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तहसीलदार रांझी ने कही ये बात


तहसीलदार रांझी ने बताया कि आनंद पटैल द्वारा भूमि स्वामियों शांति बाई, खेरा बाई, ज्ञान बाई, राजेन्द्र तिवारी और शंकरलाल तिवारी से पांच पावर ऑफ अटार्नी निष्पादित कर 27 व्यक्तियों को ग्राम भडपुरा की पटवारी हलका नंबर दो की खसरा नंबर 36/1, 46, 47, 37/1 की निजी भूमि का विक्रय कर खसरा नंबर 36/3, 33, 34, 22/2 और 11/2 की शासकीय सीलिंग की 20 हजार 500 वर्ग फुट भूमि पर कब्जा दिलाया गया था. तहसीलदार रांझी के अनुसार कलेक्टर गाइडलाइन दर के अनुसार इस शासकीय सीलिंग की भूमि की कीमत 1 करोड़ 52 लाख 52 हजार रुपये है.


तहसीलदार रांझी ने बताया कि पूर्व में भी आनंद पटैल के खिलाफ शासकीय सीलिंग की भूमि को खुर्द-बुर्द करने की शिकायतें प्राप्त हुई थी. उस समय प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे को हटाकर मौका स्थल पर शासकीय सीलिंग भूमि का सूचना फलक लगा दिया गया था. इसके बाद भी आनंद पटैल द्वारा इस भूमि पर कब्जा दिलाने का कृत्य जारी रहा. इसी वजह से उसके सहित छह व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है.


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