Jabalpur News: पति और जेठानी ने दहेज के लिए दी यातनाएं, सास की थी जलाने की कोशिश, अब जानें काेर्ट का फैसला
Jabalpur News: जबलपुर में दहेज के लिए एक विवाहिता को प्रताड़ित करने वाले देवर-भाभी को कोर्ट ने सजा सुनाई है. 12 साल पहले पीड़िता की शादी हुई थी.
Jabalpur News: जबलपुर में 12 साल पहले 50 हजार रुपये दहेज मांगने वाले देवर-भाभी को जिला अदालत ने 6 माह के कारावास और 4 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.आरोपी धर्मेंद्र रैकवार की पत्नी ने पति और सास पर मिट्टी तेल डालकर जलाने के प्रयास का आरोप भी लगाया था. जिला अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मुताबिक जबलपुर जेएमएफसी अंजली शाह के न्यायालय द्वारा आरोपी धर्मेंद्र रैकवार एवं उसकी भाभी जानकी रैकवार को दहेज मामले में छह माह का कारावास और चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
जलाने का किया गया था प्रयास
फरियादी महिला ने एसपी दमोह, मध्य प्रदेश को लिखित शिकायत की थी कि उसका विवाह 8 जुलाई 2008 को अभियुक्त धर्मेंद्र रैकवार के साथ हुआ था. विवाह के बाद अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ मारपीट कर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है. धर्मेंद्र और उसकी भाभी जानकी रैकवार द्वारा लगातार 50 हजार रुपये दहेज की मांग भी की जा रही है. उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जलाने का प्रयास भी अभियुक्तों द्वारा किया गया. पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसके सारे जेवर रखकर उसे घर से भगा दिया गया. तब फरियादी अपने मायके आ गई और उसके माता-पिता ने अभियुक्त गण को मायके बुलाकर समझाने का प्रयास किया लेकिन वे नहीं माने और अपनी मांग पर अड़े रहे. तब फरियादी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट गोहलपुर थाने में की गई. उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया.
अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. प्रभारी उपसंचालक अभियोजन के अजय कुमार जैन के निर्देशन में मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रानी जैन द्वारा शासन की पैरवी की गई.
जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होते हुए अंजलि शाह जेएमएफसी,जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र रैकवार और उसकी भाभी जानकी रैकवार को सजा और जुर्माने का फरमान सुनाया गया.
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