Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने व्यापम घोटाले  (Vyapam scam) के व्हिसिल ब्लोवर डॉ आनंद राय को बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के जरिए व्यापम घोटाले के व्हिसल-ब्लोअर डॉ. आनन्द राय के खिलाफ दर्ज एफआईआर  (FIR) पर आगामी आदेश तक कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं. हाई कोर्ट  (Madhya Pradesh High Court) के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने मामले पर अगली सुनवाई 4 अप्रैल को निर्धारित की है.


क्या था मामला
बता दे कि एमपी टीईटी के प्रश्न पत्र का स्क्रीन शॉट सोशल मीडिया (social media) पर वायरल हुआ था. स्क्रीनशॉट में लक्ष्मण सिंह का नाम दिख रहा था. इसी स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पर शेयर कर व्हिसल ब्लोअर डॉ. आनंद राय ने सवाल किया था कि ये लक्ष्मण सिंह कौन हैं? इसके बाद उपसचिव के पद पर पदस्थ लक्ष्मण सिंह मरकाम ने डॉ. राय और कांग्रेस नेता के. के.मिश्रा के खिलाफ भोपाल  (Bhopal) के अजाक थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी थी. दोनों के खिलाफ अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया. 


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वकील ने क्या बताया
इसी मामले को अनुचित करार देते हुए निरस्त करने के लिए डॉ. राय की ओर से यह याचिका दायर की गई. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, शशांक शेखर के साथ अधिवक्ता वरुण तन्खा ने कोर्ट को बताया कि उक्त पोस्ट सागर के एक निजी कॉलेज से वायरल हुई थी. आवेदक ने अपनी पोस्ट में किसी का अपमान नहीं किया, ना ही जातिगत आधार पर कुछ कहा. इस पर सरकार की ओर से जवाब के लिए समय मांगा गया. कोर्ट ने मोहलत देते हुए आगामी आदेश तक आवेदक के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई न करने के निर्देश दिए.


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