Jabalpur News: जबलपुर शहर की डेयरियों को नगरीय सीमा से बाहर शिफ्ट करने के मामले को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal)ने मध्य प्रदेश सरकार(Government of Madhya Pradesh)से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है. दरअसल जबलपुर की डेयरियों के संबंध में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में अवमानना याचिका दायर की गई है.


क्या है मामला
इस याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार और जबलपुर जिला प्रशासन ने एनजीटी के पूर्व के आदेशों को दरकिनार कर दिया है. साल 2017 में एनजीटी ने आदेश दिए थे कि नियमों के मुताबिक डेयरियों को जबलपुर शहर की सीमा से बाहर कर दिया जाए ताकि उनसे हो रहे प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके. एनजीटी के आदेश के बावजूद जबलपुर जिला प्रशासन ने इसपर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके बाद मंच की ओर से एनजीटी में अवमानना याचिका दायर की गई.


11 मार्च को सुनवाई
याचिकाकर्ता के वकील प्रभात यादव ने कहा कि जबलपुर शहर की लगभग 450 डेयरियों को शहर की सीमा से बाहर किया जाना चाहिए. एनजीटी ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है और अगली सुनवाई 11 मार्च को तय की है.


अबतक नहीं सुलझा मामला
बता दें कि जबलपुर शहर की डेयरियों का मसला पिछले दो दशकों से कानूनी लड़ाई में उलझा हुआ है. जबलपुर के सामाजिक संगठन ने 1998 में जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर साल 2017 में हाईकोर्ट ने डेयरियो का मामला एनजीटी में ट्रांसफर कर दिया था. लंबी कानूनी लड़ाई और हाईकोर्ट के कई बार दिए गए आदेशों के बावजूद भी डेयरियों का मसला अब तक नहीं सुलझ पाया है.


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