MP-PSC Result: रिजल्ट के लिए और करना होगा इंतजार, जानिए वजह और सरकार ने कोर्ट में क्या कहा
राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि अगले हफ्ते कैबिनेट की बैठक में उस नियम को खत्म करने की मंजूरी दे दी जाएगी जिसके तहत आरक्षित वर्ग के मैरिटोरियस छात्रों को अनारक्षित वर्ग में नहीं चुना जा सकता था.
MP-PSC Result: मध्यप्रदेश में पीएससी 2019 की मुख्य और 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट का इंतज़ार और बढ़ गया है. रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को कम से कम एक माह और सब्र करना होगा. दरअसल पीएससी भर्ती के विवादित नियम को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से चौथी बार और समय की मांग की है.
कोर्ट में सरकार ने क्या कहा
जबलपुर हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने मौखिक जवाब पेश करते हुए कहा कि परीक्षा में आरक्षण से जुड़े विवादित नियम को खत्म करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है. राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि अगले हफ्ते कैबिनेट की बैठक में उस नियम को खत्म करने की मंजूरी दे दी जाएगी जिसके तहत आरक्षित वर्ग के मैरिटोरियस छात्रों को अनारक्षित वर्ग में नहीं चुना जा सकता था.
क्या था मामला
चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ ने सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले से जुड़ी सभी 47 याचिकाओं पर अगली सुनवाई जनवरी माह के दूसरे हफ्ते में तय कर दी है. हाईकोर्ट में दायर इन याचिकाओं में एमपी पीएससी भर्ती परीक्षा नियम 2015 को चुनौती दी गई थी. इस नियम के तहत आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार अनारक्षित वर्ग में नहीं चुने जा सकते थे जिसे याचिकाकर्ताओं ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया था. हाईकोर्ट ने इससे पहले मामले पर सुनवाई करते हुए पीएससी भर्ती को अपने अंतिम निर्णय के अधीन कर लिया था जिसके चलते पीएससी 2019 की मुख्य और 2020 की प्रारंभिक परीक्षाओं के रिजल्ट अब तक घोषित नहीं किए गए हैं.
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