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Jabalpur News: जबलपुर में ओमिक्रोन को रोकने के लिए ये नियम लागू, जानें क्या हैं गाइडलाइंस

जबलपुर में नाईट कर्फ्यू के साथ धारा 144 लगा दी गई है. रात 11 बजे के बाद तक चलने वाले मूवी शो और नाईट पार्टी पर रोक लगा दी गई है. कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान करने के आदेश दिये गए है.

Jabalpur News: जबलपुर में कोरोना के नए खतरे ओमिक्रोन से निपटने सरकारी मशीनरी एक्शन मोड़ में है. जबलपुर में नाईट कर्फ्यू के साथ धारा 144 भी लगा दी गई है. रात 11 बजे के बाद तक चलने वाले मूवी शो और नाईट पार्टी पर भी रोक लगा दी गई है. इसी तरह मास्क भी अनिवार्य कर दिया गया है. मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान करने के आदेश दिये गए है. आदेश में यह भी चेतावनी दी गई है कि इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी.

रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर राज्य शासन के गृह विभाग के निर्देशानुसार जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. कोरोना संक्रमण से आम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में पूरे जिले में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. इसके साथ ही कोविड अनुरुप व्यवहार जैसे मास्क के उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि के पालन को अनिवार्य कर दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा.

इन चीजों को होगी छूट
प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया कि रात के कर्फ्यू में अत्यावश्यक सेवाओं जैसे चिकित्सा सुविधा, अस्पताल, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस, पैथालॉजी लैब, दवा दुकान, फायर सर्विस और कोविड-19 व्यवस्था में लगे सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को छूट रहेगी. इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू के दौरान अंतरराज्यीय, अंतर जिला और जिले के भीतर माल परिवहन और यात्रियों के परिवहन की अनुमति होगी. रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान उद्योग और औद्योगिक कार्य भी जारी रहेंगे .

इन्हें मिलेगा प्रवेश
प्रतिबंधात्मक आदेश के मुताबिक जिले के सभी सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्विमिंग पूल, क्लब एवं स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को कोविड-19 के दोनों टीके लगवा चुके व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जायेगा. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सबंधित संस्थान के मालिक, प्रबंधक और संचालक की होगी. सभी शासकीय सेवकों को कोविड-19 के दोनों टीके लगवाना अनिवार्य होगा . कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों का नाम सूचीबद्ध करेंगे जिन्होंने कोविड-19 के दोनों टीके नहीं लगवायें हैं. कार्यालय प्रमुख इन कर्मचारियों को दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करेंगे. आदेश में सभी स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टॉफ एवं 18 वर्ष से अधिक आयु के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को  कोविड-19 के दोनों टीके लगवाना अनिवार्य होगा . इसकी जिम्मेदारी सबंधित शैक्षणिक संस्थान के प्राचार्य अथवा संचालक की होगी .

वैक्सीन लगवाना अनिवार्य
प्रतिबंधात्मक आदेश में सभी मार्केट प्लेस और मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले सभी दुकानदारों को कोविड-19 टीके की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा . जिस दुकानदार द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये हैं, उन्हें दोनों टीके लगवाना सबंधित मार्केट एसोसिएशन, मॉल प्रबन्धन अथवा मेला आयोजक सुनिश्चित करेंगे . सभी सिनेमाहाल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल आदि के स्टाफ को कोरोना के दोनों टीके लगवाना अनिवार्य होगा . आदेश में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों को कोविड-19 के दोनों टीके लग चुके हैं, उन्हें दोनों टीकों के प्रमाण-पत्र की प्रति अथवा सॉफ्ट कॉपी रखना होगी. जिला दण्डाधिकारी जबलपुर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जिले में लागू हो गया है.

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