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Jabalpur Medical College: जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर दंपति ने काली कमाई से बनाई करोड़ों की संपत्ति, छापेमारी जारी
Jabalpur Medical College: ईओडब्ल्यू एसपी देवेंद्र सिंह राजपूत के मुताबिक मेडिकल कॉलेज की पूर्व प्रभारी परीक्षा नियंत्रक डॉ. तृप्ति गुप्ता और उनके पति अशोक साहू के घर पर सुबह 4 बजे से सर्च शुरू की गई.
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डॉक्टर दंपति ने आय से 72 फ़ीसदी अधिक की काली कमाई
Raid on Netaji Subhash Chandra Bose Medical College Professor: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के जबलपुर (Jabalpur) में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर दंपति पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने आज सुबह डॉक्टर दंपति के घर इस मामले में छापेमारी की. मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर अशोक साहू (Ashok Sahu) और उनकी पत्नी डॉक्टर तृप्ति गुप्ता (Tripti Gupta) की वैध स्रोत से प्राप्त कुल आय 3 करोड़, 15 लाख, 13 हजार, 308 रुपये हैं लेकिन छापेमारी में 5 करोड़, 44 लाख, 22 हजार, 521 रुपये की चल-अचल संपत्ति का पता चला है.
ईओडब्ल्यू एसपी देवेंद्र सिंह राजपूत के मुताबिक मेडिकल कॉलेज की पूर्व प्रभारी परीक्षा नियंत्रक डॉ. तृप्ति गुप्ता और उनके पति मेडिकल के बायोकेमिस्ट्री विभाग के अध्यक्ष डॉ. अशोक साहू के घर पर सुबह 4 बजे ईओडब्ल्यू की टीम ने सर्च शुरू की. कार्रवाई में टीम को डॉक्टर दंपति के भ्रष्टाचार करके कमाई गई करोड़ों रुपए की संपत्ति का पता चला है. सर्च कार्रवाई अभी जारी है, जिसमें और भी खुलासे होने की उम्मीद है. इस छापामार कार्रवाई से पूरे मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है.
दंपति के खिलाफ मिली थी शिकायत
एसपी देवेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि ईओडब्ल्यू को जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर दंपति डॉक्टर अशोक साहू और डॉक्टर तृप्ति गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायत की जांच निरीक्षक स्वर्ण जीत सिंह धामी ने की. जांच में पाया गया कि डॉ. अशोक साहू और डॉ. तृप्ति गुप्ता की चेक पीरियड में वैध स्त्रोत से प्राप्त कुल आय 3,15,13,308 रुपये थी, लेकिन इस अवधि में इन्होंने कुल 5,44,22,521 रुपये की संपत्ति अर्जित और व्यय करने की जानकारी मिली. पहली नजर में आरोपियों के उनकी आय के वैध स्त्रोतों से 72 प्रतिशत अधिक व्यय और संपत्ति अर्जित करना प्रमाणित पाये जाने पर उनके खिलाफ धारा 29 / 22, धारा 13 (1) बी, 13 (2) अनिअ 1988 संशोधित अधिनियम, 2018 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है.
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अनिल चमड़ियावरिष्ठ पत्रकार
Opinion: 'आस्था, भावुकता और चेतना शून्य...', आखिर भारत में ही क्यों होती सबसे ज्यादा भगदड़ की घटनाएं
Opinion