(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Jabalpur News: मुनाफाखोरी के चक्कर में अभिभावकों से औने-पौने दाम वसूलने वाले बुकस्टोर पर कार्रवाई, दुकान हुई सील
Jabalpur News: जबलपुर में एमआरपी से अधिक कीमत पर किताबें बेचने पर एक दुकान संचालक पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उसकी दुकान को सील कर दिया है. मामले में पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
Jabalpur News: मध्यप्रदेश के जबलपुर में स्कूलों की सांठगांठ से कॉपी-किताबों में मुनाफाखोरी करने वाले एक दुकान संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर प्रशासन ने उसकी दुकान सील कर दी है. बताया जा रहा है कि ये दुकानदार कम कीमत की किताबें ज्यादा दाम पर बेचता था. वहीं शिकायत मिलने पर जब नायब तहसीलदार रांझी सुरेश कुमार सोनी चिल्ड्रन बुक डिपो को सील करने पहुंचे तो दुकान संचालक ने उनके साथ अभ्रद्रता और मारपीट की.
जानिए- क्या है पूरा मामला
प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि नौदरा ब्रिज स्थित चिल्ड्रन बुक हाउस के संचालक अखिलेश वर्मा सहित पांच अन्य व्यक्तियों पर ओमती पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. जिसके बाद नायब तहसीलदार सुरेश सोनी कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देशानुसार गुरूवार की शाम तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच चिल्ड्रन बुक हाउस पहुंचे थे. पहले उन्होंने एक व्यक्ति को कक्षा आठवीं की एनसीआरटी की साल 2017 संस्करण की सांइस की किताब खरीदने वहां भेजा था. जिसके बाद दुकानदार ने उससे 50 रूपये की एमआरपी वाली किताब के 65 रूपये वसूले. इसके बाद दुकानदार पर जब एमआरपी से अधिक कीमत पर किताब बेचने के खिलाफ कार्रवाई की गई तो चिल्ड्रन बुक हाउस के मालिक अखिलेश वर्मा ने अभ्रद्रता करते हुये ना केवल शासकीय कार्य में बाधा डाली, बल्कि नायब तहसीलदार के साथ छीना-झपटी भी की.
पांच लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर
चिल्ड्रन बुक हाउस के मालिक द्वारा की गई इस अभ्रद्रता में उनके परिवार के सदस्यों धनेश वर्मा, सूर्य प्रकाश वर्मा, शशांक श्रीवास्तव, हर्षित एवं अन्य शामिल थे. इन सभी ने एक राय होकर नायब तहसीलदार की घेराबंदी कर रास्ता रोक लिया और दुकान को सीलबंद करने से मना करने के साथ ही सार्वजनिक रूप से गंदी-गंदी गालियां देकर उनके साथ मारपीट और हाथापाई भी की. मामले में नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर ओमती पुलिस थाना में चिल्ड्रन बुक हाउस के मालिक अखिलेश वर्मा, धनेश वर्मा, सूर्य प्रकाश, शंशाक श्रीवास्तव एवं हर्षित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 186, 353, 332 एवं 341 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है. मामले में फिलहाल तीन लोग गिरफ्तार कर लिए गए है.
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