Jabalpur News: अवमानना मामले में IAS अधिकारी ने हाई कोर्ट में मांगी माफी, 7 किसानों को देना होगा हर्जाना
MP News: कोर्ट ने कहा कि जिस मामले में पहले आदेश हो चुके हैं, उसी मुद्दे पर न्याय पाने वाले किसानों को दोबारा अदालत की शरण लेनी पड़ी. इसलिए कलेक्टर सभी याचिकाकर्ताओं को 5-5 हजार रुपए का हर्जाना दें.
Jabalpur News: जबलपुर (Jabalpur) में अवमानना के एक मामले में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के डीएम को न केवल जबलपुर हाई कोर्ट में खड़े होकर माफी मांगनी पड़ी, बल्कि याचिकाकर्ताओं को पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा. कोर्ट ने आईएएस अधिकारी के रवैये पर सख्त नाराजगी जताई. चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि अवमानना प्रकरण में नोटिस जारी होने के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई के संबंध में आदेश पारित किया है.
5 हजार रुपए का हर्जाना देना होगा
कोर्ट ने कहा कि जिस मामले में पहले आदेश हो चुके हैं, उसी मुद्दे पर न्याय पाने वाले किसानों को दोबारा अदालत की शरण लेनी पड़ी. इसलिए कलेक्टर सभी याचिकाकर्ताओं को 5-5 हजार रुपए का हर्जाना दें. कोर्ट के आदेश के पालन में देरी होने पर होशंगाबाद के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने हाईकोर्ट से माफी भी मांगी. बता दे कि होशंगाबाद के पाहन बर्री गांव के लक्ष्मी नारायण, मतला बाई, बालक दास समेत 7 किसानों ने पिछले साल एक याचिका दायर की थी.
कलेक्टर ने मांगी माफी
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रवींद्र श्रीवास्तव और सोनाली श्रीवास्तव ने बताया कि मरोडा गांव में रेत के लगातार खनन से बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं. इस कारण तवा बांध से लगी नदी का बहाव बहुत तेज हो गया है. मानसून के दिनों में पानी के बहाव से बहुत सी रेत उनके खेतों में आ जाती है और फसल खराब हो जाती है. ग्रामीणों ने कलेक्टर समेत कई अधिकारियों को कई बार डैम के दोनों ओर बाउंड्रीवॉल और पिचिंग कार्य करवाने का अभ्यावेदन दिया था.
इस मामले में जब प्रशासन से न्याय नहीं मिला तो वे हाईकोर्ट की शरण मे आए जहां से कलेक्टर होशंगाबाद को याचिकाकर्ताओं की समस्या का निराकरण करने के आदेश दिए गए थे. हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो किसानों ने अवमानना याचिका दायर की. सुनवाई के दौरान कलेक्टर की ओर से जवाब पेश कर बताया गया कि याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर विचार कर कार्रवाई की जा रही है. आदेश के पालन में जो देरी हुई है,उसके लिए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने माफी मांगी. कोर्ट ने माफी को रिकॉर्ड पर लेते हुए उक्त आदेश जारी किया.
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