Jabalpur News: तहसीलदार और पटवारी नहीं कर रहे थे काम, कलेक्टर से मिलने के दो घंटे बाद नौकरी का रास्ता हुआ साफ, जानें क्या है पूरा मामला
Jabalpur News: जबलपुर के बिलहरी निवासी इलाके के निवासी सागर पासी की रेलवे में नौकरी की राह तब आसान होती दिखाई दी जब जबलपुर कलेक्टर ने दो घंटे के भीतर उसका भूमि अधिग्रहण से जुड़ा मामला निपटा दिया.
Jabalpur News: जिस काम के लिए पटवारी-तहसीलदार चार महीने से आवेदक की चप्पल घिसवा रहे थे, उसे कलेक्टर (Collector) ने दो घंटे में करवा दिया. मामला जबलपुर (Jabalpur) के एक युवक की नौकरी से जुड़ा था. दरअसल, जबलपुर के बिलहरी इलाके के निवासी सागर पासी की रेलवे में नौकरी की राह तब आसान होती दिखाई दी जब जबलपुर कलेक्टर ने दो घंटे के भीतर उसका भूमि अधिग्रहण से जुड़ा मामला निपटा दिया. कलेक्टर के निर्देश पर ग्राम जमतरा में उसके मां के नाम की 0.16 हेक्टेयर भूमि को ऋण पुस्तिका में अधिग्रहित भूमि दर्ज कर दिया गया.
नौकरी पर था खतरा
आवेदक सागर पासी कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी. से मिलकर अपनी समस्या बताई. उन्होंने मां मालती बाई पासी के नाम की भूमि ऋण पुस्तिका में अधिग्रहित भूमि दर्ज नहीं हो पाने के कारण नौकरी पर मंडरा रहे खतरे की जानकारी दी. सागर ने कलेक्टर को बताया कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के आदेश के बावजूद ऋण पुस्तिका में मां के नाम की भूमि को अभी तक अधिग्रहित भूमि दर्ज नहीं किया गया है. इसके लिए वह पिछले तीन-चार माह से तहसीलदार और पटवारी के कई चक्कर लगा चुका है. लेकिन अब और ज्यादा देर हुई तो उसकी दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा ग्रुप डी के पद पर दी जा रही नौकरी चली जाएगी.
कलेक्टर के आदेश के बाद पटवारी ने तत्काल किया काम
कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने सागर पासी द्वारा सुनाई गई व्यथा को न केवल गंभीरता से लिया बल्कि उसके भविष्य को देखते हुए तत्काल नायाब तहसीलदार रांझी और क्षेत्र के पटवारी को बुलाकर मालती पासी की ऋण पुस्तिका में अधिग्रहित भूमि दर्ज करने के निर्देश दिए. कलेक्टर के निर्देश का पालन करते हुए नायब तहसीलदार एवं पटवारी ने दो घंटे के भीतर ही ऋण पुस्तिका में अधिग्रहित भूमि दर्ज कर सागर पासी को सौंप दी.
रेलवे ने किया था भूमि अधिग्रहण
सागर पासी को दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे द्वारा उसकी मां के नाम ग्राम जमतरा में दर्ज 0.16 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई थी. इसके बदले उसे ग्रुप डी की नौकरी ऑफर की गई थी. रेलवे द्वारा सागर पासी से इसके लिए भूमि अधिग्रहण की एंट्री सहित भू-अर्जन अधिकारी द्वारा सत्यापित ऋण पुस्तिका की मूल प्रति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे.ऐसा नहीं हो पाने पर उसे नौकरी के उसके प्रकरण पर कोई विचार नहीं करने की चेतावनी भी दी गई थी.
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