Jabalpur News: जबलपुर जिले में निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चल सकेगी. कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी ने सख्त आदेश जारी किए हैं. स्कूल संचालक या प्राचार्य छात्रों और अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से यूनिफॉर्म या कॉपी-किताब लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे. गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों को किताबों का नाम प्रकाशक सहित सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से लिखने की हिदायत दी गई है. कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि निजी स्कूलों के लिए इस्तेमाल में आनेवाली किताबें और शुल्क की सूची भी सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा.


नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी


जबलपुर कलेक्टर के मुताबिक संस्था प्रमुख किसी भी छात्र या अभिभावक को किताबें और यूनिफॉर्म किसी विशेष दुकान से खरीदने का दबाव नहीं डालेंगे. किताबें और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने वाली कम से कम 5-5 दुकानों के नाम स्कूल के सूचना पटल पर साफ और स्पष्ट लिखना अनिवार्य होगा. कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी ने जिले के सभी किताब विक्रेताओं को भी हिदायत दी है. आदेश के मुताबिक दुकानदार किसी भी अभिभावक को किताबों का पूरा सेट लेने के लिए नहीं कहेंगे.


Indore News: इंदौर में युवक की हत्या के बाद आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, अभी और मकान और दुकान तलाश रहे हैं अधिकारी


दुकानदार और स्कूलों को आदेश जारी 


अभिभावक को मांग के मुताबिक ही किताब या कॉपी देना होगा. दुकानदार किताब के साथ कॉपी, पेन, कवर लेने के लिये बाध्य नहीं करेगें. सभी स्कूल अनिवार्य रूप से जिला शिक्षा अधिकारी को तीन दिन में इस्तेमाल होने वाली पुस्तकों की सूची और क्लास वार ली जाने वाली फीस की तफ्सील भी जमा करेंगे. इस सिलसिले में किसी किताब दुकानदार या स्कूल प्रमुख की शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ जिला प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा. 


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खरगोन निवासी दिव्यांग पेंटर आयुष कुंडल से की मुलाकात