Jabalpur News: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को देखते हुए जबलपुर में पुलिस कप्तान ने बड़ा आदेश जारी किया है. रात दस बजे के बाद डीजे बजाने वालों की खैर नहीं होगी. पुलिस कप्तान ने डीजे या लाउडस्पीकर बजाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है. शादी-ब्याह और त्योहारों का सीजन होने के कारण पूरी रात डीजे या लाउडस्पीकर का शोर सुनाई देता है. सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की परीक्षा 15 फरवरी से जारी है.
पुलिस कप्तान के आदेश से छात्रों को मिली बड़ी राहत
माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं भी जल्द होने वाली हैं. पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा को शादी-ब्याह और त्योहारों में देर रात तक डीजे बजाए जाने की शिकायत मिली थी. डीजे के शोर से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. शिकायत का संज्ञान लेते हुए सिद्धार्थ बहुगुणा ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश जारी किया है. आदेश में बताया गया है कि रात 10 बजे के बाद डीजे या लाउडस्पीकर बजाने पर कड़ी कार्रवाई की जाए.
रात 10 बजे के बाद डीजे या लाउडस्पीकर बजाना बैन
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) की भी पहले से पाबंदी है कि रात 10 बजे के बाद सार्वजनिक जगहों, होटल, क्लब या रिसोर्ट में डीजे या लाउडस्पीकर नहीं बजाया जाना चाहिए. प्रशासन की ढिलाई के कारण लोग हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानते हैं. कहा जा रहा है कि बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए पुलिस अब हाईकोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेगी. बताते चलें कि सीबीएसई की दसवीं-बारहवीं की परीक्षा 15 फरवरी से हो गई है. इसी तरह माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के बोर्ड एग्जाम एक मार्च से शुरू होंगे. पुलिस कप्तान के फरमान से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ी राहत मिली है.