Jhabua Deputy Collector Suspended: झाबुआ के डिप्टी कलेक्टर सुनील कुमार झा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दरअसल, झाबुआ में अनुसूचित जनजाति के छात्रावास में आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम ने वहां मौजूद बच्चियों से बेहद अश्लील हरकतें कीं. छात्राओं ने इसकी शिकायत छात्रावास अधीक्षक से की. वहीं अधीक्षक के आवेदन पर पुलिस ने एसडीएम सुनील कुमार झा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है. इंदौर कमिश्नर पवन कुमार शर्मा ने एसडीएम सुनील कुमार झा को सस्पेंड कर दिया है. कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आऱोपी एसडीएम को गिरफ्तार भी कर लिया है.


संभागायुक्त पवन शर्मा ने झा को निलंबित कर बुरहानपुर अटैच किया
झाबुआ एसडीएम सुनील झा द्वारा बालिका हॉस्टल निरीक्षण के दौरान बच्चियों को बैड टच करने को लेकर झाबुआ कोतवाली पुलिस थाने में एसडीएम झा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. आरोपी एसडीएम पर छेड़खानी की धारा 354 के साथ एससी एसटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट में भी मामला दर्ज  हुआ है. इधर कलेक्टर के प्रतिवेदन के बाद देर रात एसडीएम सुनील झा को इंदौर कमिश्नर ने निलंबित कर दिया. बताया जा रहा है कि ये वही एसडीएम हैं जिन पर 5 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप रेत ठेकेदार ने लगाया था और साहब को मामले में क्लीन चिट भी मिल गई थी. 


सस्पेंशन के साथ डिप्टी कलेक्टर सुनील झा की गिरफ्तारी
पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में बच्चियों ने एसडीएम सुनील झा पर आपत्तिजनक हरकतें करने के आरोप लगाए है. इनमें कमर में हाथ डालने, बालों को सूंघकर सवाल करने, सिर पर किस करने, पीरियड्स और पैड्स के बारे में गलत निजी सवाल करने और जबरदस्ती गले लगाने जैसे आरोप लगाए गए हैं. ऐसी कई अश्लील हरकतें इन लड़कियों के साथ सुनील झा ने की, जिस पर एफआईआर दर्ज होने के साथ ही उसकी गिरफ्तारी भी हो गई.
 
ये लिखा है आदेश में 
कलेक्टर जिला झाबुआ द्वारा अपने प्रतिवेदन पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सुनिल कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर झाबुआ द्वारा नवीन अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम झाबुआ में निरीक्षण के दौरान छात्राओं से अश्लील व्यवहार किया है. फलस्वरूप कलेक्टर झाबुआ द्वारा सुनिल कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर को निलंबित किये जाने की अनुशंसा की है.


उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि सुनिल कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर द्वारा प्रथम दृष्टया अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की गई है. अतः सुनिल कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1) के उपनियम (एक) (दो) व (तीन) एवं नियम 3(2) के विपरीत होने से श्री सुनिल कुमा झा, डिप्टी कलेक्टर को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत् निलंबित किया जाकर उनका मुख्यालय कलेक्टोरेट, जिला बुरहानपुर में नियत किया जाता है। सुनिल कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी.



इधर मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है. कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'आदिवासी भाई-बहनों पर भाजपाइयों द्वारा किए जा रहे भीषणतम अत्याचारों की दूसरी कड़ी में प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल! अलीराजपुर SDM ने भी की अब लाडली बिटिया अभद्र हरकत....!  हे प्रभु क्या हो रहा है 'शवराज में'.'


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