Indore News: इंदौर के बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर 27 वर्षीय युवती ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद करण मोरवाल फरार था. लेकिन पिछले महीने ही करण मोरवाल को पुलिस ने मक्सी से गिरफ्तार किया था. गिरफ़्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था. तब ही से आरोपी करण मोरवाल जेल में बंद है. हालांकि, पीड़िता के वकील के ताजा बयान के सामने आने के बाद करण मोरवाल पर सवाल उठ रहे हैं. दरअसल, पीड़िता के वकील ने दावा किया कि करण मोरवाल ने सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट में जमानत के लिए जो दस्तावेज पेश किये थे, वो फर्जी हैं.


करण मोरवाल पर 27 वर्षीय कांग्रेस नेत्री ने 2 अप्रैल 2021 को महिला पुलिस थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़िता ने शिकायत की थी कि 14 फरवरी 2021 को आरोपी करण मोरवाल उसे एक होटल में ले गया था और उसके ड्रिंक में कुछ ऐसी वस्तु मिलाई थी, जिससे उसे नशा होने लगा और बाद में वह उसे फ्लैट पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. सुबह नशा उतरने पर पीड़िता को जब सब कुछ पता चला और उसने विरोध किया तो करण ने उसे शादी करने का आश्वासन दिया. इसके बाद करण समय-समय पर शादी का झांसा देकर युवती के साथ संबंध बनाने लगा.


पीड़िता के वकील ने दी ये जानकारी 


इस पूरे मामले में विधायक के बेटे की गिरफ्तारी के बाद अब पीड़िता के वकील ने बताया कि करण मोरवाल की जमानत की अर्जी जब सेशन कोर्ट, हाईकोर्ट में लगी उस समय उनकी तरफ से ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे कि वो उस समय अस्पताल में भर्ती था. वहीं, पीड़िता के पास सीसीटीवी कैमरे के फुटेज थे, जो अभियोगी पुलिस के द्वारा भी जब्त किए गए हैं. पीड़िता के वकील ने कहा कि ऐसे तथ्य पेश करने के बाद लगता है कि इन सब तथ्यों की बारीकी से जांच होनी चाहिये. एडवोकेट मिश्रा ने बताया करण मोरवाल की सेशन और हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है. अब जब भी सत्र न्यायाधीश के समक्ष उनकी ओर से जमानत की याचिका लगाई जाएगी, तब हम पीड़िता की ओर से पैरवी कर जमानत याचिका का विरोध करेंगे. 


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