Khargone Violence: खरगोन हिंसा के बाद भोपाल पुलिस सख्त, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट की तो एक साल होंगे बैन
खरगोन हिंसा के बाद अब सोशल मीडिया पर कुछ भी भड़काऊ पोस्ट की तो यूजर को एक साल के लिए बैन कर दिया जाएगा. इसको लेकर एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर ने आदेश जारी किए हैं.
Khargone Violence: मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद अब भोपाल पुलिस सख्त नजर आ रही है. दरअसल अब सोशल मीडिया पर कुछ भी भड़काऊ पोस्ट की तो यूजर को एक साल के लिए बैन कर दिया जाएगा. इसको लेकर एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर ने आदेश जारी किए हैं. पुलिस कमिश्नर राज्य सुरक्षा कानून की धारा तीन के तहत ये आदेश जारी किए गए हैं.
कर्फ्यू में दो घंटे की ढील
वहीं मध्य प्रदेश के दंगा प्रभावित खरगोन में शुक्रवार को लोगों को आवश्यक सामान खरीदने की सुविधा प्रदान करने के लिए कर्फ्यू में दो घंटे की ढील दी गई. खरगोन की जिलाधिकारी अनुग्रह पी ने कहा कि रामनवमी समारोह के दौरान शहर में दंगे भड़कने के बाद रविवार शाम को लगाए गए कर्फ्यू में शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ढील दी गई.
मिल रहा सिर्फ जरूरत का सामान
उन्होंने कहा कि हालांकि ढील की अवधि में लोगों को वाहनों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई जिससे लोगों ने आस पास की दुकानों से खरीददारी की. जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय निवासियों को खरीददारी की सुविधा प्रदान करने के लिए केवल दूध, सब्जी, मेडिकल और राशन की दुकानों को दो घंटे तक खुले रहने की अनुमति दी गई.
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