Khargone Violence: MP सरकार ने दंगाइयों से हर्जाना वसूलने के लिए उठाया बड़ा कदम, वसूली के लिए ट्रिब्यूनल का गठन
Khargone Violence: नोटिफिकेशन में लिखा है कि सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश डॉ. शिवकुमार मिश्रा और राज्य सरकार के सेवानिवृत्त सचिव प्रभात पाराशर की अध्यक्षता वाला ट्रिब्यूनल तीन महीने में काम पूरा करेगा.
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Khargone Violence: मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) ने खरगोन (Khargone) में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा में शामिल लोगों से नुकसान की वसूली के लिए दो सदस्यीय क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया है. एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि ट्रिब्यूनल के गठन के लिए मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी हुआ था. नोटिफिकेशन के अनुसार रविवार को खरगोन शहर में हुई हिंसा के दौरान हुए नुकसान के आकलन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए सार्वजनिक और निजी संपत्ति वसूली अधिनियम-2021 के प्रावधानों के तहत ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है.
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश डॉ. शिवकुमार मिश्रा और राज्य सरकार के सेवानिवृत्त सचिव प्रभात पाराशर की अध्यक्षता वाला ट्रिब्यूनल तीन महीने की अवधि में काम पूरा करेगा. ट्रिब्यूनल ऐसे मामलों में शामिल दंगाइयों से नुकसान की वसूली भी सुनिश्चित करेगा. गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि नुकसान का आकलन करने और दंगाइयों से नुकसान की वसूली के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा.
100 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार
आपको बता दें कि रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव और आगजनी के बाद रविवार को पूरे खरगोन शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था. अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि हिंसा के सिलसिले में करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इस हिंसा में पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए थे.
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