MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए ‘डॉ भीमराव आंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना’ की शुरुआत की. इसकी शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी. इस योजना के तहत अनुसूचित वर्ग के सूक्ष्म, लघु एवं मध्य वर्ग के उद्यमियों को उनके पूर्व स्थापित उद्योग के लिए कम लागत में उपकरण एवं कार्य शील पूंजी के लिए सरकार की तरफ से 1 लाख रूपये तक का श्रण प्राप्त हो सकेगा. चलिए बताते हैं आपको योजना के लाभ और विशेषताओं के बारे में सबकुछ....
डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के लाभ
इस योजना को एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया है.
इस योजना के जरिए सरकार प्रदेश के अनुसूचित वर्ग के नागरिकों को पूर्व में स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूंजी के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएग.
इसके साथ ही ये योजना प्रदेश के अनुसूचित जाति के नागरिकों के उद्योगों का विकास करने में भी मददगार साबित होगी.
साथ ही ये योजान कार्यशील पूंजी की कमी को भी पूरा करेगी.
ये है योजना के लिए पात्रता और जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ उसे ही मिलेगा जो मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होगा.
आवेदन अनुसूचित जाति से होना चाहिए.
आवेदक का आधार कार्ड
आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
आवेदक का आय प्रमाण पत्र
आवेदक का आयु का प्रमाण
आवेदक का आवेदक का जाति प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
आवेदक का मोबाइल नंबर
आवेदक की ईमेल आईडी आदि
ये है आवेदन करने की प्रक्रिया
आपको बता दें कि इस योजना के आवेदन के लिए आपको अभी कुछ वक्त तक इंतजार करना होगा. क्योंकि बहुत जल्द ही सरकार इस योजना के आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट लांच करने वाली है.