Marriage Certificate in Madhya Pradesh: मैरिज सर्टिफिकेट (विवाह दस्तावेज) एक ऐसा वैध दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि दो लोगों की शादी वैध है. अधिकांश न्यायालयों में विवाह के नागरिक पंजीकरण के बाद ही एक सरकारी अधिकारी द्वारा विवाह प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार कानूनी मानदंडों के आधार पर विवाह प्रमाण पत्र प्रदान करती है. आइए जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है....
विवाह प्रमाण पत्र के लिए पात्रता
मध्य प्रदेश में विवाह प्रमाणपत्र बनवाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना जरूरी है...
.दूल्हा-दुल्हन शादी के एक महीने बाद ही विवाह प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं.
. दूल्हे की आयु 21 वर्ष जबकि दुल्हन की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए.
जरूरी दस्तावेज
. दूल्हा-दुल्हन के 4-4 पासपोर्ट साइज फोटो.
.दूल्हा-दुल्हन का जन्म प्रमाणपत्र या मार्कशीट
. शादी का कार्ड
.शादी समारोह के तीन पोस्टकार्ड साइज फोटो
. 21 दिनों से अधिक की देरी के मामले में दोनों पक्ष (वर और वधू) लिखित दस्तावेज
. यदि पंजीकृत पुजारी या आर्य समाज द्वारा विवाह किया जाता है तो पुजारी या संस्थान का प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा.
. दो गवाह
. दूल्हा-दुल्हन के पहचान पत्र
. कैमरे से ली गई दोनों की फोटो
ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन
विवाह प्रमाण पत्र के लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं
. मध्य प्रदेश की e-Nagar Palika के होम पेज पर जाएं.
. होम पेज पर “Citizen Services” पेज पर क्लिक करें
. ड्रॉपडाउन में “Marriage Registration” ऑप्शन पर क्लिक करें.
. “Marriage Registration” पेज पर जाकर “Click here to apply” पर क्लिक करें.
. अगले पेज पर जाकर Select Your City” पर जाकर अपने शहर का नाम भरें.
. ऑनलाइन आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारियां और दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करें.
सफलतापूर्व आवेदन के बाद आपको शुल्क जमा करना होगा. शुल्क जमा करने के बाद आपको पेमेंट स्लिप और आवेदन का नंबर आपके मोबाइल नंबर या आपके ईमेल पर भेज दिया जाएगा. इसके बाद भुगतान की रसीद और आवश्यक दस्तावेज वार्ड ऑफिस में जाकर संबंधित अधिकारियों के पास जमा कराने होंगे.
आवेदन की ऑफलाइन प्रक्रिया
विवाह प्रमाण पत्र के लिए आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको जनसेवा केंद्र से आवेदन फॉर्म लेना होगा। आवेदन फार्म को भरकर आपको मांग गए दस्तावेज जमा कराने होंगे. इस प्रक्रिया के बाद संबंधित अधिकारी आवेदक को मैरिज सर्टिफिकेट जारी करेंगे. विवाह प्रमाण पत्र एसडीएम ऑफिस, स्थानीय नगर निगम/नगर पालिका कार्यालय, तहसीलदार/तहसील कार्यालय, राजस्व विभाग कार्यालय अथवा पंचायत द्वारा जारी किया जाता है.
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