Yuva Swabhiman Yojana 2022: देश में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, रोजगार के अवसर कम होने के कारण युवाओं के पास नौकरी नहीं है. मध्य प्रदेश में ऐसे युवा जो बेरोजगार हैं उनके लिए सरकार की तरफ से 'युवा स्वाभिमान योजना' योजना चल रही है. इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाता है. जिससे वह अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बन सकें.
कब शुरू हुई थी युवा स्वाभिमान योजना
मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को 2019 में शुरू की थी. योजना राज्य के उन सभी बेरोजगार नागरिकों के लिए की गई थी जो रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं. योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाता है. युवा स्वाभिमान योजना के तहत मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसमें 1 फरवरी 2020 को संशोधन किया था. इस योजना के तहत पहले राज्य के बेरोजगार युवाओ को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जा रहा था. जिसको योजना के संशोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा बढाकर 365 कार्य दिवस कर दिया गया है.
युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत पहले 100 दिन के रोजगार में 4000 रुपये का मासिक वेतन दिया जा रहा था, जिसे संशोधन के बाद बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया. सरकार ने साल 2022 के लिए भी युवा स्वाभिमान योजना की आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. अगर आप भी इस योजना के तहत रोजगार पाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना पड़ेगा. आवेदक अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा कर सकते हैं.
योजना से किसे मिलेगा लाभ
- इस योजना का लाभ राज्य के 6.5 लाख युवाओं को मिलेगा.
- सरकार इन युवाओं को 365 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाएगी. जिस क्षेत्र में युवा और नागरिक की रुचि होगी उस क्षेत्र में उन्हें स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी.
- युवा स्वाभिमान योजना का कार्यान्वयन नगर निगम और नगर पालिका एक नोडल एजेंसी के रूप में करेंगी.
- योजना के माध्यम से नागरिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे और अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे.
- योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को हर महीने 5 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी.
युवा स्वाभिमान योजना के लिए पात्रता
अगर आप भी इस योजना से मिलने वाला लाभ प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए आपको इसकी पात्रता का पता होना बहुत जरूरी है. आपको योजना से जुड़ी पात्रता के बारे में हम नीचे बता रहे हैं.
- आवेदक का मध्य प्रदेश राज्य का मूलनिवासी होना जरूरी है.
- जिन आवेदक की आयु 21 साल से 30 साल होगी, वही इस योजना के पात्र समझे जाएंगे.
- राज्य के शहरी बेरोजगार इस योजना का आवेदन फॉर्म भर सकते हैं.
- आवेदक के परिवार की आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
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