Ladli Bahana Yojana: लाडली बहना योजना में महिलाओं की कितनी दिलचस्पी? CM शिवराज के गृह जिले में 4 घंटे में भरा गया महज एक फॉर्म
MP News: लाडली बहना योजना के जरिए महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये दिए जाएंगे, जो हर महीने की 10 तारीख को बैंक खाते में पहुंचेंगे. इस योजना में आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र देना जरूरी नहीं है.
MP Ladli Bahana Yojana: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की महत्वपूर्ण योजना लाडली लक्ष्मी बहना का शनिवार से आगाज हो गया. पूरे मध्य प्रदेश में सुबह नौ बजे से फार्म भरने की प्रक्रिया शुरु हो गई, लेकिन विडम्बना यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चारों विधानसभाओं में से महज आष्टा विधानसभा में ही चार घंटे में महज एक ही फार्म भर सका है. शेष सीहोर, बुदनी और इछावर विधानसभा में एक फार्म नहीं भर पाया.
एबीपी न्यूज ने योजना के पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले की इछावर विधानसभा में फार्म भरने की प्रक्रिया की पड़ताल की तो पाया कि सुबह नौ बजे से ही महिलाएं फार्म केन्द्रों पर पहुंच गईं. लेकिन, करीब चार घंटे बाद भी महिलाओं का फार्म नहीं भर सका. सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर पाने की वजह से लाडली बहना योजना पहले ही दिन मुसीबत का सबब बन गई.
साफ्टवेयर बनी परेशानी का सबब
लाडली बहना योजना की प्रक्रिया में साफ्टवेयर में सबसे पहले समग्र आईडी, दूसरे नंबर पर आवेदिका चयन, चयनित आवेदिका, विभाग की सामान्य जानकारी और सदस्य समग्र आईडी प्रविष्ट करने के लिए कह रहा है. लेकिन, विडम्बना यह है कि साफ्टवेयर की धीमी चाल की वजह से एक भी आवेदन नहीं भरा जा सका.
क्या है लाडली बहना योजना
लाडली बहना योजना के जरिए लाभार्थी महिलाओं और बेटियों को हर महीने एक हजार रुपये दिए जाएंगे, जो हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचेंगे. इस तरह राज्य सरकार सालभर में लाभार्थियों को 12 हजार रुपये देगीण योजना के लिए सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया है. यह योजना विवाहिता, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए शुरु की गई है.
इस योजना में सरकार इन महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए देगी. इसके आवेदन पत्र ग्राम पंचायत, वार्ड और आंगनबाड़ी केन्द्रों में शिविर लगाकर भरे जानें हैं.
इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ
उन महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से अधिक हो या जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, जिनके परिवार को कई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग उपक्रम मंडल स्थानीय निकाय में नियमित स्थाई कर्मी संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहा हो.
महान सेवी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी. जो स्वयं भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि एक हजार या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हैं. जिनके परिवार कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या संचालक सदस्य हो.
जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि पंच एवं उपसरपंच को छोडक़र हो, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन ट्रेक्टर सहित हो.
एक मई को जारी होगी सूची
इस योजना में आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र देना जरूरी नहीं है. इसके लिए गांव और शहरी के वार्डों में शिविर लगाए जाएंगे. मार्च और अप्रैल माह में इसके फार्म भरे जाएंगे. आवेदनों की समीक्षा के बाद एक मई 2023 को इसकी सूची जारी की जाएगी. अंतिम सूची पर आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 1 से 15 मई तक होगी.
आपत्तियों का निराकरण 16 से 30 मई तक होगा. पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची 31 मई को जारी होगी. 10 जून से बहनों के खाते में पैसा डालना शुरु हो जाएगा. प्रतिमाह की दस तारीख को खाते में राशि डाली जाएगी.