MP Lok Sabha Chunav 2024: लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को देश के साथ विदेश की अपनी चल-अचल संपत्ति की जानकारी भी निर्वाचन आयोग को देनी होगी. विदेश में स्थित चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा उम्मीदवार को प्रारूप-26 में शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा. इसके साथ ही उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकार्ड की जानकारी भी निर्वाचन पत्र के साथ जमा करनी होगी.
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, शपथ-पत्र में उम्मीदवार के नाम पर विदेश में कोई चल-अचल संपत्ति है तो उसकी जानकारी देनी होगी. इसमें विदेश में जमा राशि के साथ चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है. शपथ-पत्र में उम्मीदवार को अपना पैन नम्बर भी देना होगा. यह शपथ उसे पब्लिक नोटरी या ओथ कमिश्नर या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष लेनी है. शपथ-पत्र का कोई कालम भी खाली नहीं छोड़ना है. शपथ-पत्र नामांकन की आखिरी तारीख के दिन दोपहर 3 बजे तक जमा किया जा सकता है.
कैसे भरें शपथ-पत्र का कॉलम?
जबलपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दीपक सक्सेना ने राजनैतिक दलों को अवगत कराया है कि अभ्यर्थी नामांकन प्रस्तुत करते समय अपने शपथ-पत्र में कोई भी कालम रिक्त न छोड़ें. उन्होंने कहा, अगर किसी कालम में कोई जानकारी निरंक (खाली) है, तब वहां शून्य या लागू नहीं होता लिखा जाना चाहिए.
जमा करनी होगी इनती जमानत राशि
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नाम निर्देशन पत्र के साथ 25 हजार रुपये की निक्षेप या जमानत राशि जमा करनी होगी. अगर उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का है, तो 12 हजार 500 रुपये की राशि जमानत के रूप में नाम-निर्देशन पत्र के साथ जमा करनी होगी.
दोपहर 3 बजे तक दाखिल कर सकेंगे नामांकन
जबलपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दीपक सक्सेना के मुताबिक, नामांकन दाखिल करने के लिए अभ्यर्थियों को कलेक्टर कार्यालय के गेट नंबर-एक से प्रवेश की अनुमति होगी. अभ्यर्थियों द्वारा अपने नामांकन, नाम, निर्देशन पत्र जमा करने के तय दिनों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दाखिल किए जा सकते हैं.
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