Madhya Pradesh Child Marriage: 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी (Marriage) बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो कानूनन अपराध है. सरकार ने इसे लेकर सख्त नियम भी बनाए हैं. इसके बावजूद मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में बाल विवाह थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal) में प्रशासन बाल विवाह (Child Marriage) को लेकर अलर्ट है. भोपाल में 24 घंटे में 5 बाल विवाह की शिकायतें मिली हैं.
फोन के जरिए मिली सूचना
सोमवार सुबह 11 बजे चाइल्ड लाइन में एक फोन आया. फोन पर एक व्यक्ति ने बताया कि बैरसिया में उसके पड़ोस में एक नाबालिग लड़की की शादी हो रही है. महिला एवं बाल विकास अधिकारियों और पुलिस की टीम ने मौके पर जाकर लड़की के दस्तावेज चेक किए तो लड़की बालिग निकली. इसी तरह के फोन गांधीनगर कलुआ खेड़ी और गोल गांव से भी पहुंचे लेकिन सभी मामलों में लड़कियां बालिग निकली हैं. हालांकि पुलिस ने साईं नगर में नाबालिक लड़की की शादी को रुकवाया. इसकी सूचना भी चाइल्ड लाइन को फोन पर मिली थी.
कॉल करने वाले ने कही ये बात
चाइल्ड लाइन महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी और डायल 100 पर बाल विवाह रुकवाने के संबंध में सोमवार सुबह से शाम तक 5 कॉल पहुंची. पहली कॉल बैरसिया से आई थी. टीम ने मौके पर जाकर जांच की तो पता चला कि लड़की 19 साल की है और दूल्हा एक महीने पहले ही 21 साल का हुआ है. दूसरी कॉल गांधीनगर से थी वहां से 2 बार नाबालिग की शादी के संबंध में कॉल आई. टीम ने परिजनों से बात की तो पता चला युवती नूतन कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है टीम और पुलिस ने कॉल करने वाले से झूठी जानकारी देने का कारण पूछा तो उसने बताया कि लड़की देखने में छोटी लगती थी इसलिए उसने जानकारी दी.
परिजनों को समझाया गया
महिला और बाल विकास विभाग को साईं नगर में 15 साल की लड़की की शादी की सूचना मिली थी. हबीबगंज थाना पुलिस, एसजेपीयू, चाइल्ड लाइन और विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो किशोरी के परिजनों ने आधार कार्ड पर उम्र 20 साल लिखी दिखाई लेकिन टीम ने मार्कशीट चेक की तो पता चला कि लड़की की उम्र 15 साल है. इसके बाद पुलिस ने परिजनों को समझाया और शादी रुकवाई.
ये भी पढ़ें: