MP News: सिविल जज बनने के बाद छोड़ी नौकरी तो देनी होगी ये मोटी रकम, जानिए सरकार ने क्यों बदले नियम
राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम-1994 में बदलाव किया है. इसके मुताबिक बॉन्ड सिविल जज की परीक्षा क्लीयर करने के बाद अपॉइंटमेंट के वक्त भरा जाएगा.
Civil Judge Job Leaving Rule Changed: मध्य प्रदेश में अब सिविल जजों से भी नौकरी के पहले बॉन्ड भरवाया जाएगा. जानकारी के मुताबिक इस बॉन्ड की रकम 5 लाख रुपये होगी. दरअसल नए नियम में कहा गया है कि नियुक्ति मिलने के तीन साल के भीतर यदि सिविल जज ने नौकरी से इस्तीफा दिया तो तीन महीने का वेतन, भत्ते या फिर बॉन्ड की राशि में जो भी ज्यादा होगा, उसकी वसूली की जाएगी. बॉन्ड की राशि जब्त भी की जा सकती है. बता दें कि बॉन्ड भरवाने का नियम फिलहाल मेडिकल स्टूडेंट्स पर लागू है.
शासन को होती है आर्थिक क्षति
न्यायिक सेवा के सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम-1994 में बदलाव किया है. इसके मुताबिक बॉन्ड सिविल जज (व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड) परीक्षा क्लीयर करने के बाद अपॉइंटमेंट के वक्त भरा जाएगा. सूत्रों ने यह भी बताया कि परीक्षा पास करने के बाद न्यायिक सेवा में जाने के पहले शासन सिविल जजों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराता है, जिसमें काफी पैसा खर्च होता है. सिविल जज के इस्तीफा देने की स्थिति में न केवल एक पद रिक्त होता है, बल्कि शासन को आर्थिक क्षति भी पहुंचती है. इससे न्यायिक केस भी प्रभावित होते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए नियम बदले गए हैं.
सिविल जज भर्ती के आवेदन 29 से
गौरतलब है कि सिविल जज परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी 29 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करने की अंतिम तिथि (शुल्क जमा करने सहित ) 27 जनवरी 2022 है. प्रदेशभर में कुल 123 पदों पर भर्ती होना है. इसमें से 62 पद अनारक्षित, 19 पद अनुसूचित जाति, 25 पद अनुसूचित जनजाति और 17 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है.
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