MP Election 2023: मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर बैन लग गया है.जबलपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक जिले में पदस्थ शासकीय, अर्द्ध शासकीय, निगम, मण्डल एवं स्थानीय निकायों के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.यह आदेश 5 दिसम्बर तक प्रभावी रहेगा.


जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देश दिये हैं कि उनकी बगैर अनुमति के कोई भी अवकाश पर नहीं जायेगा और न ही मुख्यालय छोड़ेगा.उन्होंने आदेश का पालन न करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) 1965 के तहत एक पक्षीय दंडात्मक करने कार्यवाही की चेतावनी सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को दी है.बिना वाजिब कारण के छुट्टी लेने वालों पर कार्यवाही की जाएगी.


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सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित


जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जिले के सभी शस्त्र लायसेंस (Gun License) 5 दिसम्बर तक की अवधि के लिये निलंबित कर दिये हैं.सभी अनुज्ञप्तिधारियों को तत्काल अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाने या वैध शस्त्र डीलर के यहाँ सेफ कस्टडी में जमा करने के आदेश दिये हैं.


विधानसभा चुनाव को निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से आर्म्स एक्ट 1959 के प्रावधानों के तहत यह आदेश जारी किया गया है. इस आदेश में कहा गया है कि ऐसे समस्त शस्त्र लायसेंसधारी जो न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़े गये हैं, जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही हो, जो पूर्व में किन्ही दंगो अथवा कानून व्यवस्था भंग करने में संलिप्त रहे हों (विशेषकर निर्वाचन कार्यक्रमों के दौरान जो किसी भी निर्वाचन अपराध में संलिप्त रहे हों), संवेदनशील मतदान केंद्रों तथा वल्नरेबल क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करने वाले सभी शस्त्र लाइसेंसधारी तथा जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के निर्णय के अध्याधीन शेष शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र सबंधित पुलिस थाने में अथवा वैध शस्त्र डीलर के यहाँ जमा करना होगा.


थाना प्रभारियों निर्देश दिये
जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश में सभी थाना प्रभारियों को भी इसका कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये हैं.उन्होंने थाना प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्र के सभी शस्त्र पुलिस थाने या वैध शस्त्र डीलर के पास जमा कर इसकी पावती शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को देने की हिदायत भी दी है.


न्यायाधीश एवं उनके सुरक्षा कर्मी, मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के अधिकारी, सेना, पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवान, सेवा निवृत्त राजपत्रित अधिकारी, जिले में कार्यरत राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, बैंक सुरक्षा गार्ड, निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा अधिकृत गार्ड, तथा राष्ट्रीय रायफल एसोसिएशन के सदस्य एवं खिलाड़ियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा.