Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर की गई बयानबाजी बीजेपी के तीन वरिष्ठ नेताओं को भारी पड़ सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा द्वारा मामले में उनके खिलाफ मानहानि का केस जबलपुर जिला अदालत में दायर कर दिया गया है. राज्यसभा सांसद विवेक तंखा की ओर से पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर द्वारा मंगलवार को संविधान की धारा 499 और 500 के तहत  केस जिला अदालत में दायर किया गया, जिस पर जल्द सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने गए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा द्वारा आरक्षण और रोटेशन को लेकर जिरह की गई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर संविधानिक बेंच के एक आदेश पर अमल ना किए जाने पर ओबीसी सीट पर पंचायत चुनाव ना कराने के आदेश दिए गए थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में मानों सियासी भूचाल सा आ गया था. बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने तनखा को लेकर कई बयान दिए थे.

बुधवार को दायर होगा मुकदमा
इन बयानों में ओबीसी वर्ग को पंचायत चुनाव में आरक्षण का लाभ ना मिल पाने पर तंखा को दोषी ठहराया जा रहा था. बयानों से आहत होकर पूर्व में अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तंखा द्वारा मानहानि का नोटिस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह को भेजा गया था. जिस पर माफीनामा ना आने पर केस फाइल करने की कार्यवाही की गई. राज्यसभा सांसद की ओर से जिला अदालत में मामला दायर करने वाले पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर ने कहा कि 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा बुधवार को दायर किया जाएगा.


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