Raja Pateriya: पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया (Raja Pateriya) को रेस्ट हाउस देने के मामले में लोक निर्माण विभाग (PWD) के एक इंजीनियर सहित दो कर्मचारियों पर निलंबन की गाज गिरी है. पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने दोनों के निलंबन का आदेश जारी किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राजा पटेरिया जेल में बंद है.
राजा पटेरिया ने की थी ये विवादित टिप्पणी
बता दें कि सोमवार को मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित तौर पर हत्या की साजिश से जुड़ा एक वीडियो वायरल होने से सियासी बवाल मचा गया था. इस वीडियो में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया कहते हुए दिख रहे हैं कि 'संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो.' वीडियो वायरल होते ही बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को ही पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे.
गलत तरीके से सरकारी रेस्ट हाउस उपलब्ध कराने का आरोप
बताया जाता है कि राजा पटेरिया ने यह कार्यक्रम नियम विरुद्ध रेस्ट हाउस में किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के बयान वाले वायरल वीडियो मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है. लोक निर्माण विभाग के सब इंजीनियर संजय खरे और टाइम कीपर रणधीर सिंह को कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने निलंबित कर दिया है. पीडब्ल्यूडी के टाइम कीपर रणधीर सिंह और सब इंजीनियर संजय खरे पर गलत तरीके से सरकारी रेस्ट हाउस उपलब्ध कराने का आरोप लगा है.
गौरतलब है कि पन्ना जिले के पवई थाना में सोमवार को राजा पटेरिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 451, 504, 505(1)(b), 505(1)(c), 506, 153b(1)(c) के तहत केस दर्ज किया गया था. बाद में इसमें आईपीसी की धारा 115 तथा 117 और जोड़ दी गई है. फिलहाल, जमानत निरस्त होने के बाद राजा पटेरिया 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.