Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है. बढ़ते कोरोना के मामलों को रोकने के लिए, सरकार कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने के लिए सख्ती भी बरत रही है. इसी के तहत प्रदेश सरकार ने वाहन चलाने वालों को तभी पेट्रोल और डीजल देने का फैसला किया है, जब वह मास्क लगाएंगे.


गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए गया है यह फैसला
राज्य के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि, "प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा. पेट्रोल पंप पर मास्क नहीं लगाने वाले वाहन चालकों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा. इसके साथ मास्क नहीं लगाने पर सख्ती से जुर्माना वसूला जाएगा."


 







राज्य में कोरोना मरीजों का ब्यौरा देते हुए गृहमंत्री डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1320 नए मामले दर्ज किये गए हैं. वहीं 169 मरीज स्वस्थ हुए है. प्रदेश में वर्तमान में कुल 3780 एक्टिव केस हैं. कोरोना संक्रमण की दर 1.94 फ़ीसदी और रिकवरी रेट 97.90 फ़ीसदी है. उन्होंने बताया कि राज्य में पुलिस के 13 जवान भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं. इन जवानों में छः ग्वालियर में और एक दतिया से हैं.


प्रदेश में अभी नहीं लगेगा लॉकडाउन
उन्होंने आगे बताया है कि, "प्रदेश में अभी लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने का कोई विचार नहीं है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव गृह विभाग के पास विचाराधीन है." कोरोना की तीसरी लहर की परिस्थितियां पहली और दूसरी लहर से थोड़ा अलग हैं. अधिकांश लोगों को वैक्सीन लगी होने से संक्रमित तेजी से रिकवरी कर रहे हैं.











 


बढ़ते मामलों को देख कर राज्य सरकार ने जारी की नयी गाइडलाइन



  • मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की संख्या सीमित कर क्रमश: 250 और 50 करने का फैसला लिया है.

  • मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक में प्रदेश में कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा के दौरान यह निर्णय लिया. उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में बड़े मेलों का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए तथा स्कूलों में पहले की तरह 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कक्षाएं जारी रखी जाऐंगी.

  • बैठक के बाद चौहान ने एक बयान में कहा, ‘‘अब सावधानी बरतने की जरूरत है. ऐसे में बड़े मेले नहीं होंगे. विवाह समारोह अधिकतम 250 लोगों के साथ होना चाहिए तथा अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 50 तक सीमित होगी.''

  • प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू पहले से ही लागू है.

  • चौहान ने अधिकारियों को प्रदेश में हर दिन कम से 60 हजार नमूनों की कोविड जांच करने, गृह पृथकवास में रहने वाले रोगियों की निगरानी करने और सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के पाए जाने वाले लोगों पर सख्ती करने का निर्देश भी दिया.

  • मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ अन्य राज्यों में रात के कर्फ्यू के साथ-साथ कई प्रतिबंध हैं. मध्य प्रदेश में कोई अन्य प्रतिबंध नहीं है, लेकिन विभिन्न समारोह में उपस्थिति को सीमित करने का निर्णय लिया गया है.’’ उन्होंने कहा, "हमें भी सावधान रहने और एहतियाती उपायों पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि देश में सबसे ज्यादा मामले पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं."

  • उन्होंने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में कोविड देखभाल केंद्रों में एक लाख से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था की जानी चाहिए. मुख्यमंत्री की बैठक के बाद, राज्य के गृह विभाग ने विवाह और अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की सीमित संख्या, मास्क, शारीरिक दूरी और कोरोना वायरस संक्रमण के अन्य दिशा निर्देशों के संबंध में आदेश जारी किए.


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