Madhya Pradesh panchayat election: मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसत प्रताप सिंह ने शनिवार को प्रदेश की त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिए चुनाव की घोषणा करते हुए कहा कि इनके लिए मतदान अगले साल तीन चरणों में छह जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को होंगे. सिंह ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रदेश की सभी 52 जिलों की 859 जिला पंचायत सदस्यों, 313 जनपदों की 6,727 जनपद पंचायत सदस्यों, 22,581 ग्राम पंचायतों के 22,581 सरपंचों एवं 3,62,754 पंचों के लिए चुनाव इन तीन चरणों में होगा. इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से सम्पन्न होगा.


मतदान का समय और माध्यम
उन्होंने कहा कि पंच एवं सरपंच पद के लिए चुनाव मतपत्रों के जरिये और जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्यों के वास्ते चुनाव ईवीएम के माध्यम से सम्पन्न होगा. सिंह ने बताया कि समस्त मतदान केन्द्रों पर मतदान का समय सुबह सात बजे से अपराह्न तीन बजे तक होगा. उन्होंने कहा कि इस मतदान में 71,398 मतदान केन्द्रों पर कुल 3,92,51,811 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे.


मतगणना की तारीख
उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्र पर पंच और सरपंच पद के लिये मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद की जाएगी. जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर ईवीएम से मतगणना प्रथम चरण के लिये 10 जनवरी, द्वितीय चरण के लिये एक फरवरी और तृतीय चरण के लिये 20 फरवरी 2022 को सुबह 8 बजे से की जाएगी.


आदर्श आचार संहिता लागू
सिंह ने बताया कि चुनाव की घोषणा होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जो कि परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगी. आदर्श आचार संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे. यद्यपि पंचायत निर्वाचन गैर-दलीय आधार पर हो रहे है, परंतु आचार संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों पर सामान्य रूप से लागू होंगे.


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