Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से निपटने के लिए तमाम आवश्यक कदम उठाए जा रहे है. उसी क्रम में राज्य के गृह विभाग ने स्वास्थ्य, पानी, बिजली और सुरक्षा संबंधी सेवाओं केा अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है. इन सेवाओं पर अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम (एस्मा) लागू किया गया है.


सभी सरकारी और निजी अस्पतालों की सेवाओं में एस्मा लागू किया गया


गृह विभाग की ओर से राजपत्र में प्रकाशित की गई सूचना के मुताबिक सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में सेवाओं में एस्मा लागू किया गया है, इसके दायरे में स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल उपकरण, दवाइयों की बिक्री, एम्बुलेंस, पानी और बिजली की आपूर्ति, सुरक्षा संबंधी सेवाएं, खाद्य एवं पेयजल प्रावधान व प्रबंधन और बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन केा लाया गया है. एस्मा लागू किए जाने के बाद कोई भी कर्मचारी इन सेवाओं को देने से इनकार नहीं कर सकेगा.


स्वास्थ्य, पानी, बिजली व सुरक्षा पर एस्मा लागू किया गया 


ज्ञात हो कि राज्य में कोरेाना महामारी के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है.  इंदौर और भोपाल मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते हॉट स्पाट बन रहे है. सरकार ने कई तरह की बंदिशें  लगा दी है. पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद शादी समारोह व अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की संख्या तय की. उसी क्रम में अब स्वास्थ्य, पानी, बिजली और सुरक्षा संबंधी सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है.


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