Women Safety: मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. अब सार्वजनिक परिवहन के साधनों में पैनिक बटन लगाना आवश्यक होगा. इसके लिए परिवहन विभाग ने 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है. इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि जिन वाहनों में यह सुविधा नहीं होगी, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
परिवहन मंत्री ने विभाग को दिए निर्देश
राज्य के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की ओर से विभाग को निर्देशित किया गया है कि लोक परिवहन के साधनों में पैनिक बटन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. 1 अप्रैल 2019 के बाद खरीदी गई बसों और टैक्सी में पैनिक बटन जून तक लग जाने चाहिए. इसके अलावा इसके पहले के वाहनों के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है. पैनिक बटन की संख्या भी तय की गई है. टैक्सी में तीन पैनिक बटन लगाए जाएंगे, जबकि बस में सीट के अनुसार 10 बटन तक लगाए जाएंगे.
इसमें एक पैनिक बटन दबाने से सहायता के लिए पुलिस पहुंच जाएगी. पैनिक बटन का भोपाल में कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है. परिवहन विभाग के साथ यातायात पुलिस इस कार्य में पूरा सहयोग करेगी. इसके अलावा अगर कोई नियमों का उल्लंघन करते हुए पैनिक बटन नहीं लगवाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
क्या होता है पैनिक बटन
अगर यात्री लोक परिवहन के साधन यानि बस, टैक्सी में खुद को असुरक्षित महसूस करता है, या फिर लूटपाट, डकैती चोरी या दुर्घटना हो जाती है तो यात्री एक बटन दबाकर मुसीबत में होने का संदेश पुलिस तक पहुंचा सकता है. वाहन के अंदर पैनिक बटन के साथ व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगा रहता है, जिसके जरिए पास के थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाएगी.
महिलाओं सुरक्षा के लिए भी वरदान साबित होगा बटन
गौरतलब है कि निर्भया कांड के बाद स्कूल और यात्री बसों में कई प्रकार के नए नियम लागू किए गए हैं. पैनिक बटन भी इसी के अंतर्गत उठाया गया कदम माना जा रहा है. अगर टैक्सी या बस में महिला या बालिका सफर करती है तो असुरक्षा की स्थिति में पैनिक बटन के जरिए पुलिस की सहायता ली जा सकती है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर महिला अत्याचार के खिलाफ प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है. यह भी कहा जा रहा है कि पैनिक बटन भी महिला सुरक्षा के लिए वरदान साबित होगा.