MP Mukhayamantri Kanya Vivah Scheme: मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों को बेटी के विवाह के वक्त सरकार आर्थिक मदद करती है. इस दौरान सरकार द्वारा 51 हजार रुपए दिए जाते हैं. मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है. सरकार ये राशि आवेदक के बैंक खाते में देती है. इस योजना के लिए आनलाइन या आफलाइन आवेदन किया जा सकता है. हम आपको इसके लिए आवश्यक पात्रता, जरुरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे.

आवेदन की पात्रता

-मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी हो
-लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के जिससे शादी हो रही उसकी उम्र कम से कम 21 साल हो
-परिवार गरीबी रेखा में आता हो
-लड़की का नाम समग्र पोर्ट पर रजिस्टर्ड हो

जरुरी दस्तावेज

-आवेदक का आधार कार्ड
-आवेदक का वोटर कार्ड
-आवेदक का आय प्रमाण पत्र
-आवेदक का आयु प्रमाण पत्र
-आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
-बीपीएल राशन कार्ड
-कन्या का पासपोर्ट साइज फोटो
-मोबाइल नंबर

आवेदन प्रक्रिया

-आवेदन के लिए अधिकारिक वेबसाइट http://socialjustice.mp.gov.in/ पर जाएं
-होम पेज पर उपलब्ध मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिंक पर क्लिक करें
-अब आपके सामने एक फार्म आएगा, उसमें मांगी गई जानकारी दें
-फार्म भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें
-अब आपका आवेदन पूरा हो जाएगा, इसकी एक प्रिंट निकाल कर सुरक्षित रख लें


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