Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में निजी होटल और रेस्टोरेंट (PRIVATE HOTEL & RESTAURANT) में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. अब उन्हें भी सरकारी कर्मचारियों की तरह सप्ताह में एक दिन का अवकाश (WEEKLY OFF) मिलेगा. इसकी सूचना मध्य प्रदेश सरकार के श्रम विभाग (Labour Department) ने राजपत्र (GAZETTE) में प्रकाशित कर दिया है.


होटल कमर्चारियों को सप्ताह में 48 घंटे ही करने होंगे काम
8 मार्च 2022 को मध्यप्रदेश के राजपत्र में इस मामले की सूचना के प्रकाशन के बाद, अब निजी होटलों और रेस्टोरेंट में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को सप्ताह में 48 घंटे काम करने पड़ेंगे. यानी कर्मचारियों को अब पूरे सप्ताह में हर रोज 8 घंटे के हिसाब से छह दिन काम करना होगा, साथ ही उन्हें एक दिन की वीकली ऑफ भी मिलेगी.


 


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राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि, प्रदेश भर के होटल-रेस्टोरेंट में हर हफ्ते कर्मचारियों को एक छुट्‌टी मिलेगी. इस नए नियम में चाय-नाश्ते की छोटी दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों जैसे रसोइये, वेटर, हाउस कीपिंग स्टाफ को भी शामिल किया गया है. नियोक्ता उनसे सप्ताह में सिर्फ 48 घंटे ही काम ले सकेगा. सरकार का मानना है कि, लगातार 6 दिन काम करने के बाद एक दिन का अवकाश जरूरी होता है. इससे कर्मचारियों को अपने जरूरी काम निपटाने के साथ घर-परिवार की बीच वक्त बिताने का मौका मिलेगा. 


नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
इन जगहों पर काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में श्रम विभाग के पास आए दिन ऐसी शिकायतें पहुंचतीं हैं कि, उनसे जरूरत से ज्यादा काम करवाने के कारण कर्मचारियों की सेहत अक्सर बिगड़ जाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी वीकली ऑफ देना अनिवार्य कर दिया है. यह नियम होटल, रेस्टोरेंट, चाय-नाश्ता सेंटर, भोजन शालाओं में भी अनिवार्य रूप से लागू होगा. ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी.


 


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