Jabalpur News: मान लीजिए आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो आप क्या करेंगे? आप कैसे पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगे और यदि पुलिस रिपोर्ट लिखने में आनाकानी करे तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपको यह नहीं पता तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आप कैसे अपनी गाड़ी के चोरी जाने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं.


पुलिस ने ये कहा


इस बारे में हमनें बात की जबलपुर के डीएसपी राकेश तिवारी से और उन्होंने विस्तार से बताया कि गाड़ी चोरी की रिपोर्ट के लिए क्या दस्तावेज चाहिए होते है. राकेश तिवारी के मुताबिक गाड़ी चोरी होने पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे सामान्य भाषा मे आरसी कहा जाता है, लेकर घटनास्थल के समीप के पुलिस थाना जाना चाहिए. आरसी बुक में ही गाड़ी नम्बर के साथ इंजिन और चेसिस नंबर भी होता है जो चोरी गए वाहन की पहचान के लिए जरूरी है. खुले स्थान से वाहन चोरी होने पर पुलिस सीआरपीसी की धारा 379 के तहत अपराध पंजीबद्ध करती है. यदि वाहन किसी बन्द स्थान से ताला तोड़कर चोरी किया गया है तो धारा सीआरपीसी की 380 के तहत अपराध दर्ज होगा.


डीएसपी राकेश तिवारी के मुताबिक अब चोरी की रिपोर्ट ऑनलाइन भी दर्ज की जा सकती है, बशर्ते आरोपी अज्ञात हो. वाहन चोरी के प्रकरण में यदि वाहन की कीमत 15 लाख से कम है तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. इससे ज्यादा कीमती वाहन होने पर पुलिस थाना में प्रत्यक्ष मौजूद होकर रिपोर्ट दर्ज करानी होगी.


वकील ने ये बताया


हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के मुताबिक शिकायत होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना पुलिस का दायित्व है लेकिन किसी वजह से पुलिस रिपोर्ट न लिखे तो फिर पीड़ित व्यक्ति क्या करे...? ये जानने के लिए जब हमने बात की मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के एडवोकेट दिनेश उपाध्याय से, तो उन्होंने बताया कि यदि पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखे तो पीड़ित व्यक्ति पुलिस अधीक्षक या किसी अन्य सक्षम अधिकारी से संपर्क करके अपनी शिकायत दे सकता है. इसके बाद भी यदि उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो वह सीआरपीसी की धारा 200 के तहत सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर सकता है, जहां से आदेश लेकर रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है. सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत भी आवेदन देकर मजिस्ट्रेट से एफआईआर कराने के आदेश ले सकता है.


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