MP News: देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में स्थानीय प्रशासन ने एकल उपयोग वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक से बने गिलासों की करीब 2,300 किलोग्राम वजनी खेप जब्त की है और एक कारोबारी से एक लाख रुपये का जुर्माना वसूला है. इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी.

आईएमसी के स्वास्थ्य अधिकारी गौतम भाटिया ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर देवगुराड़िया क्षेत्र में मंगलवार (22 अगस्त) की देर रात एक मालवाहक ट्रक को रोक कर तलाशी ली गई, तो इसमें एकल उपयोग वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक से बने गिलासों की करीब 2,300 किलोग्राम वजनी खेप मिली.

एक लाख रुपये का वसूला गया जुर्माना
उन्होंने बताया कि यह खेप नजदीकी ग्रामीण क्षेत्र से शहरी इलाके में लाई जा रही थी जहां एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से बनी वस्तुएं पूरी तरह प्रतिबंधित हैं.' भाटिया ने बताया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक की खेप के परिवहन से जुड़े स्थानीय कारोबारी विशाल लालवानी से एक लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है. उन्होंने बताया कि इस खेप का आईएमसी द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) से चलाए जा रहे एक संयंत्र में उचित तरीके से रिसाइकल किया जाएगा.

2 टन से ज्यादा डिस्पोजल  किया गया जब्त
ट्रक की जांच करने पर अफसरों ने पाया कि ट्रक में भरे बड़े-बड़े कार्टूनों में बड़ी मात्रा में डिस्पोजल ग्लास, कटोरी, चम्मच, प्लेट और अन्य आइटम रखे हुए हैं. इस पर स्वास्थ्य अधिकारी गौतम भाटिया ने पूरे मामले की जानकारी निगम के आयुक्त हर्षिका सिंह को दी. उनके निर्देश पर ट्रक में भरे 2300 किलो यानी 2 टन से ज्यादा डिस्पोजल को जब्त कर लिया गया. इसके साथ ही चालान बनाकर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया. रात पौने 12 बजे शुरू हुई कार्रवाई रात 2.30 बजे तक चलती रही. प्रतिबंधित डिस्पोजल को जब्त कर ट्रेचिंग ग्राउंड पर नष्ट करने के लिए रखा गया है. कार्रवाई के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी भाटिया के साथ सीएसआइ मुकेश बीसे, राजकुमार यादव आदि मौजूद थे.


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