Indore News: इंदौर में पत्नी का शारीरिक शोषण करने वाले और गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाने वाले पति की मंगलवार इंदौर जिला न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. पिछले दिनों इंदौर के महिला थाने में एक महिला द्वारा अपने पति के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था. शिकायत में बताया गया था कि उसके पति द्वारा अप्राकृतिक कृत्य करते हुए उसके साथ शारीरिक शोषण किया जाता है. अब जिला न्यायालय ने आरोपी पति की जमानत याचिका खारिज कर दी है. 

खारिज की जमानत याचिका
दरअसल महिला थाने में बीते दिनों एक महिला द्वारा अपने पति खिलाफ शारीरिक शोषण करने और अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला दर्ज कराया गया था. पीड़ित पत्नी के अनुसार अपने पति से 27 वर्ष छोटी है. पति गुजरात का एक नामचीन ज्वेलरी व्यापारी है. पति द्वारा उसे नकली दातों से काटे जाने की भी शिकायत महिला द्वारा की गई थी. महिला थाने में जाने के बाद आरोपी पति द्वारा अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है. वहीं कोर्ट ने ऐसी हैवानियत करने वाले पति पर कड़ी कार्यवाही करने और उससे बत्तीसी जब्त करने के भी निर्देश पुलिस को दिए हैं 

पत्नी की शिकायत पर गिरफ्तार
वहीं पीड़ित महिला ने न्यायालय से आरोपी पति को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है. पीड़ित महिला का कहना है कि आरोपी पति उससे हैवानियत भरा व्यवहार करता था. उसका लगातार शारीरिक शोषण कर रहा था. अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दें. महिला की शिकायत के बाद ही पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया था. जिसे मंगलवार को पुलिस द्वारा न्यायालय के सामने पेश किया गया. 


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