MP News: 3 वर्ष से अधिक जिले में पदस्थ तहसीलदार, नायब तहसीलदार के ट्रांसफर को लेकर दिए गए निर्देश
Bhopal News: मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी जिला कलेक्टर्स को जिले में 3 वर्ष से अधिक अवधि में पदस्थ राजस्व अधिकारियों तहसीलदार, नायब तहसीलदार के स्थानांतरण के निर्देश दिए हैं.
Madhya Pradesh Urban Bodies and Panchayat Elections: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में होने वाले नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष-2022 शीघ्र समय सीमा में संपादित कराया जाना है. मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (Madhya Pradesh State Election Commission) ने राज्य के सभी जिला कलेक्टर्स को जिले में 3 वर्ष से अधिक अवधि में पदस्थ राजस्व अधिकारियों तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख जो तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार के प्रभार में हैं उनके स्थानांतरण के निर्देश दिए हैं.
अधिकारियों की पदस्थापना उनके गृह जिले में ना हो
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन कार्य से जुड़े हुए तथा गृह जिले में पदस्थ एवं माह मई-2022 के अंत की स्थिति में गत चार वर्षों के दौरान एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थ राजस्व अधिकारियों को अन्यत्र पदस्थ किया जाए. तीन वर्ष की अवधि की गणना में जिले में ही पदोन्नति पूर्व की तथा पश्चात की अवधि, कुल अवधि को सम्मिलित रूप से गिना जाएगा. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि अधिकारियों की पदस्थापना उनके गृह जिले में ना हो.
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जिले में पदस्थ तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा अधीक्षक सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख जो तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार के प्रभार में हैं, उनके लिए ये निर्देश लागू होंगे. इन अधिकारियों का स्थानांतरण जिले के अन्तर्गत एक ही तहसील से अन्य तहसील में किया जा सकता है. किन्तु ये सुनिश्चित किया जाना होगा कि नवीन पदस्थापना का क्षेत्र जिस क्षेत्र में आयोग के निर्देशानुसार तीन वर्ष की अवधि हो चुकी है वो क्षेत्र शामिल नहीं होना चाहिए.
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