Jabalpur: सरकारी कामकाज में लापरवाही को लेकर, जबलपुर के एक एसडीएम को महंगा पड़ गया. लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में आवेदकों को सेवा मुहैया नहीं कराने पर जबलपुर की शहपुरा तहसील के एसडीएम अनुराग सिंह को दंडित किया गया है. जहां इस मामले में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने एसडीएम अनुराग सिंह पर मामले में गंभीरता नहीं बरतने पर 750 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
एसडीएम के साथ इन अधिकारीयों को भी काम में लापरवाही को का लगाया गया है जुर्माना
दरअसल शहपुरा तहसील में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत, तय समय सीमा के बाद भी शस्त्र संबंधी 9 आवेदन पत्रों को लंबित (Pending) रखा गया था. प्रभारी अधिकारी शस्त्र शाखा (Officer-in-Charge Arms Branch) और पदाभिहित अधिकारी अभिलेखागार (Designated Officer Archives) और रिकॉर्ड रूम अनुराग सिंह पर भी कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने लापरवाही के लिए 750 रुपये का जुर्माना लगाया है. एसडीएम अनुराग सिंह पर लोक सेवायें (Public Services) देने वाले मामलों को गंभीरता से नहीं लेने पर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के जरिये यह जुर्माना लगाया गया है.
सहायक इंजीनियर को भी काम में लापरवाही को लेकर किया गया निलंबित
मध्यप्रदेश के आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास (Commissioner Urban Administration and Development) निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने जबलपुर संभाग के नगर पालिका परिषद् के, नरसिंहपुर में सहायक इंजीनियर अभिषेक शिवहरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) कर दिया गया है. जहां शिवहरे पर कार्यालय के शासकीय कार्यों को समय-सीमा में नहीं करने और बिना किसी मंजूरी के कार्यालय से अनुपस्थित रहने के आरोप में निलंबित किया गया है. उनके निलंबन अवधि में शिवहरे का मुख्यालय सम्भागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास कार्यालय जबलपुर में रहेगा. जबकि सहायक इंजीनियर अभिषेक शिवहरे को निलंबन अवधि में उन्हें नियम के मुताबिक जीवन गुजारा भत्ता पाने हकदार होंगे.
यह भी पढ़ें:
Rahul Gandhi के China-Pakistan वाले बयान पर America ने दिया ये रिएक्शन, जानिए क्या कुछ कहा