MP Local Body Poll: जहां चुनाव वहां इस गाइडलाइन के तहत बंद रहेंगी शराब दुकानें, सरकारी आदेश जारी
Liquor Ban During Panchayat: मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दौरान शराब की बिक्री बंद करने को लेकर आदेश आ गए हैं. यहां वोटिंग के दिन मतदान के समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से बन्द रखी जाएंगी.
MP Liquor Selling Ban Order: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर सरगर्मी के बीच शराब की दुकानों को मतदान के पूर्व बंद करने के आदेश भी जारी हो गए हैं. त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर पहला मतदान कुछ जिलों में 25 जून को होने वाला है. इसी को लेकर आबकारी विभाग और जिला प्रशासन के साथ-साथ निर्वाचन की ओर से शराब की दुकानें बंद करने को लेकर गाइडलाइन जारी हो गई है.
जिला निर्वाचन अधिकारियों ने सहायक आबकारी आयुक्त को निर्देश दिये हैं कि त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2022 के अन्तर्गत जनपद पंचायत क्षेत्रों में मतदान दिवस 25 जून, एक जुलाई और 8 जुलाई को शराब की दुकानें मतदान के समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से बन्द रखी जाएं. इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाए. जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा की परिधि में स्थित शराब की सभी दुकानें उपरोक्तानुसार बन्द रखी जाए. जिन ग्राम पंचायतों में आम निर्वाचन सम्पन्न होना है, उन ग्राम पंचायतों की सीमा से पांच किलो मीटर की परिधि में आने वाली समस्त शराब की दुकानें भी उपयुक्तानुसार बन्द रखी जाए.
आबकारी और पुलिस विभाग को सख्त निर्देश
निर्वाचन को लेकर आबकारी और पुलिस विभाग को कार्रवाई के सख्त निर्देश जारी हुए हैं जिसके तहत जिन इलाकों में निर्वाचन है उन इलाकों में यदि अवैध रूप से शराब की खरीद-फरोख्त होती है तो सख्त कार्रवाई की जाए. आबकारी विभाग द्वारा अभी से निर्वाचन को लेकर आदेश का अमल शुरू कर दिया गया है.
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गाइडलाइन का अक्षरश: पालन कराया जाएगा
जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर उज्जैन आशीष सिंह ने बताया कि निर्वाचन को लेकर गाइडलाइन का पूरा पालन कराया जाएगा. आबकारी अधिकारियों को अभी से आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
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