MP News: मध्य प्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गरीब परिवारों को शादी के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए आए धन का कथित गबन करने के आरोप में सिरोंज जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शोभित त्रिपाठी और अन्य के खिलाफ बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज की.


फर्जी शादियां कराकर गबन किए गए रुपए
ईओडब्ल्यू ने आरोप लगाया कि इस मद में योजना के तहत 30.18 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई, लेकिन बाद में पाया गया कि इनमें से अधिकतर ‘शादियां’ फर्जी थीं और रुपये का गबन किया गया है. उन्होंने बताया कि इस मामले की आगे की जांच चल रही है.


विज्ञप्ति के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ कि 2019 से नवंबर 2021 के बीच जनपद सीईओ ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की शादी में मदद के 5,923 मामलों को मंजूरी दी.


ईओडब्ल्यू ने आरोप लगाया कि इस मद में योजना के तहत 30.18 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई, लेकिन बाद में पाया गया कि इनमें से अधिकतर ‘शादियां’ फर्जी थीं और रुपये का गबन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले की आगे की जांच चल रही है.


मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत दिए जाते है 51 हजार रुपए 
मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों को बेटी के विवाह के वक्त सरकार आर्थिक मदद करती है. इस दौरान सरकार द्वारा 51 हजार रुपए दिए जाते हैं. मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है. सरकार ये राशि आवेदक के बैंक खाते में देती है. इस योजना के लिए आनलाइन या आफलाइन आवेदन किया जा सकता है. हम आपको इसके लिए आवश्यक पात्रता, जरुरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे.


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