MP News: इंदौर के एक इलाके में चूड़ियां बेचते समय अपनी पहचान छुपाने के आरोप में पीटे गये तस्लीम अली को मंगलवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है. सर्वोच्च अदालत के अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी और उनके साथी ज्वलंत सिंह तस्लीम की ओर से कोर्ट में पेश हुए थे. इस दौरान जमानत याचिका पर सुनवाई करने के दौरान जज सुजय पॉल ने तस्लीम को बेल दे दी.  


22 अगस्त को चूड़ी बेचने वाले तस्लीम की पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल


उत्तर प्रदेश के रहने वाला तस्लीम चूड़ियां बेचने का काम करता है. इंदौर के गोविंदनगर इलाके में चूड़ी बेचने के दौरान 22 अगस्त को तस्लीम की पिटाई कर दी गई थी. वहीं तस्लीम ने आरोप लगाया था कि गोविंद नगर इलाके में जब वह चूड़ियां बेच रहा था उसी दौरान कुछ लोग आए और उसका नाम पूछने लगे. नाम बताते ही वे लोग  उसकी बुरी तरह पिटाई करने लगे. उससे 10 हजार रुपये और उसका मोबाइल भी छिन लिया गया. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. पहले ये  घटना सांप्रदायिक द्वेष की मानी जा रही थी. जिसके बाद तस्लीम से मार-पिटाई करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. लेकिन बाद में तस्लीम पर एक 13 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था. जिसके बाद पुलिस ने तस्लीम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया था.


तस्लीम से मारपीट के चारो आरोपी जमानत पर बाहर


वहीं तस्लीम पर हमला करने के आरोप में चार युवकों राकेश पवार, विवेक व्यास, राजकुमार भटनागर और विकास मालवीय को गिरफ्तार किया गया था. उनके खिलाफ डकैती, धार्मिक भावनाओं को आहत करने, धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने और दंगा करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. हालांकि ये चारों भी अब जमानत पर बाहर हैं.


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