MP Panchayat Chunav 2022: मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की किस्मत का फैसला एक बार फिर हाई कोर्ट के हाथों में आ गया है. इसको लेकर दायर एसएलपी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पंचायत चुनाव संबंधी विभिन्न याचिकाओं पर त्वरित सुनवाई करके इनका निराकरण करे. इसके बाद अब कल यानी गुरुवार की सुबह याचिकाकर्ता की ओर से हाई कोर्ट में तुरंत सुनवाई के आवेदन पेश किया जाएगा.


पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है


भोपाल जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे मनमोहन नागर की ओर से हाई कोर्ट में दायर की गई अपील पर पक्ष रख रहे अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलते ही कल सुबह नया आवेदन जल्द सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा. यहां बता दे कि पंचायत चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी होने के बाद मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे में याचिकाकर्ता द्वारा यह अपील की जाएगी कि हाई कोर्ट आवेदन के तुरंत बाद मामले की सुनवाई कर ले. 


एडवोकेट हिमांशु मिश्रा के मुताबिक, जिस तरह महाराष्ट्र में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन ना होने पर हाईकोर्ट ने अधिसूचना निरस्त करते हुए फिर से अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है, उसी तरह मध्य प्रदेश के लिहाज से आदेश जारी किया जा सकता है. मध्य प्रदेश में भी आरक्षण और रोटेशन का पालन नही किया गया जो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है. हाई कोर्ट से अपील की जाएगी कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना भी निरस्त करते हुए कानूनी प्रावधानों का पालन करने के बाद नई अधिसूचना जारी की जाए.


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