MP News: मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए जरूरी ख़बर, बिजली का बिल हुआ बकाया तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
MP Panchayat Election: मध्य प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग अपना बकाया बिजली का बिल तुरंत चुका दें. अगर किसी उम्मीदवार का बिल बाकी होगा तो उसका नामांकन रदद् कर दिया जाएगा.
MP Panchayat Election: मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. अभी पहले दो चरणों के चुनाव के लिये नामांकन किया जाएगा. बता दें कि जो भी पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, वो अपना बकाया बिजली का बिल तुरंत चुका दें. यदि किसी उम्मीदवार पर बिजली का बिल बाकी होगा तो उसका नामांकन रदद् कर दिया जाएगा. दरअसल पंचायत निर्वाचन 2021-22 के तहत त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ संबंधित मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की NOC भी देनी होगी. उम्मीदवार को बिजली कंपनी से जुड़ी देय समस्त देनदारियों का अदेय प्रमाण-पत्र (NOC) प्रस्तुत करना होगा. अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा.
जिसके नाम कनेक्शन नहीं उसे भी देना होगा लेटर
जिला निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक अदेय प्रमाण-पत्र नाम निर्देशन-पत्रों की संमीक्षा के लिये निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को दिये जा सकते हैं. उम्मीदवार को अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में असुविधा न हो, इसके लिये प्रत्येक विद्युत वितरण केन्द्र पर सुविधा काउंटर स्थापित करने के निर्देश भी दिये गये हैं. यदि किसी उम्मीदवार के नाम से विद्युत कनेक्शन नहीं है, तो उन्हें ''वितरण केन्द्र के रिकार्ड अनुसार आवेदक का कोई विद्युत कनेक्शन नहीं होना पाया जाता'' ऐसा पत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा जारी किया जायेगा.
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