MP Birth Certificate: हर किसी का सबसे पहला प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) माना जाता है. बर्थ सर्टिफिकेट काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज है. ये अहम दस्तावेज किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, स्थान और उम्र को प्रमाणित करता है. बच्चे के जन्म लेने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट जरूर बनवाना चाहिए. बर्थ सर्टिफिकेट को आधिकारिक रूप से राज्य के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है.


बच्चे के जन्म के बाद 21 दिनों में बनवा लेना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट


सरकारी नियमों के अनुसार बच्चे के जन्म के बाद 21 दिनों में इस दस्तावेज को बनवा लेना चाहिए है. नियमों के अनुसार अगर किसी बच्चे का जन्म किसी सरकारी हॉस्पिटल में हुए है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र अस्पताल में ही आसानी से बन जाएगा. वहीं अगर किसी बच्चे का जन्म प्राइवेट अस्पताल में हुआ है तो वहां उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है. बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए केवल सरकारी अस्पताल अधिकृत है. प्राइवेट अस्पताल केवल जानकारी दे सकते हैं. गौरतलब है कि पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन अब घर बैठे ऑनलाइन ही मध्य प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं. ऑनलाइन प्रक्रिया में बर्थ सर्टिफिकेट मुफ्त में बन जाता है.


मध्य प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र के बनवाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स



  • बच्चे का नाम और जन्म की तारीख

  • जन्म का सही स्थान

  • माता-पिता का प्रोफेशन और पता

  • बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है तो अस्पताल से प्राप्त प्रमाण पत्र


मध्य प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कैसे करें आवेदन



  • मध्य प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.mpenagarpalika.gov.in पर जाए.

  • होमपेज पर ऑनलाइन सेवाएं पर जाकर जन्म पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें.

  •  इसके बाद General Public Signup के बटन पर क्लिक करें.

  • ऐसा करते ही मध्य प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा.

  •  इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही से भरें.

  •  एक बार सारी जानकारी क्रॉस चेक करें और रजिस्टर बटन पर क्लिक कर दें.


नोट: बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के एक महीने बाद मध्य प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है.


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