Madhya Pradesh Sambal Card: मध्य प्रदेश में संबल 2.0 योजना शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को इसकी शुरुआत की. बता दें कि 2018 में शिवराज सिंह ने संबल योजना शुरूआत की थी, लेकिन राज्य में बनी नई कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने इसे रोक दिया था. अब कई बदलावों के बाद इस योजना को फिर से शुरू किया गया है. लॉन्च के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना जिंदगी में आने वाली हर बाधा से पार लगाएगी.



क्या है योजना?
मध्य प्रदेश के श्रमिक गरीब परिवारों की आर्थिक मदद के लिए संभल योजना की शुरुआत की गई थी. इसके तहत श्रमिकों की किसी दुर्घटना में मौत होने पर उनके परिवार को 4 लाख रुपए तक की राशि राज्य के श्रम विभाग द्वारा दी जाती है. सामान्य मौत और अपंगता की स्थिति में श्रमिक के परिवार को दो लाख रुपए मिलते हैं. आंशिक अपंगता होने पर 1 लाख रुपए की मदद मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत दी जाती है. 


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किसे लाभ होगा?
मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत साल 2018 में हुई थी. इसके तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक परिवारों में जन्में बच्चे को जन्म से लेकर पूरे जीवन काल मदद दी जाती है. योजना में ठेले वाले, कबाड़ इकट्ठा करने वाले, घरों में काम करने वाले, पत्थर तोड़ने वालों से लेकर अन्य असंगठित श्रमिक भी शामिल रहते हैं.


इस योजना का लाभ असंगठित श्रमिक जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष हो ले सकते हैं. जो श्रमिक साधारण नौकरी करते है, छोटा-मोटा स्वरोजगार हो, घरों मे काम कर रहे हों. इसके साथ ही किसी एजेंसी, ठेकेदार के माध्यम से या प्रयत्क्ष रूप से मजदूरी करने वाले लोग और जिन्हें बीमा, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का लाभ नहीं मिल रहा हो.    


मध्य प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों को संबल योजना के तहत सहायता राशि दी जाती है. सहायता राशि के तहत आकस्मिक मृत्यु और सामान्य मौत होने पर दो लाख की सहायता दी जाती है. इस योजना में पूर्व में अपात्र घोषित किये गये श्रमिक भी नये सिरे से आवेदन कर सकेंगे.


कैसे आवेदन करें?
मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने Sambal 2.0 पोर्टल की भी शुरुआत की, इस दौरान राज्य के श्रम मंत्री बिजेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे. संबल योजना से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए योजना को नया रूप देकर संबल 2.0 योजना शुरू की गई है. योजना के तहत राज्य के तेंदूपत्ता तोड़ने वालों लोगों को भी असंगठित कामगारों की कैटेगरी में शामिल किया गया है. इस योजना का लाभ लेने के लिए MP Online या लोक सेवा केंद्रों से आवेदन किए जा सकते हैं. जबकि प्रमुख सचिव श्रम सचिन सिन्हा ने बताया कि आवेदन करने के बाद एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए लाभार्थियों के मोबाइल पर आवेदन की जानकारी दी जाएगी. 


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