MP School Education Department Lightens School Bag: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के स्कूल के छात्रों के लिए अच्छी खबर है. अब उन्हें अपने कंधों पर बस्ते का भारी बोझ उठाकर स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट (MP School Education Department) ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (National Education Policy) के तहत नया नियम निकाला है जिसके अंतर्गत बच्चों का बैग हल्का किया जाएगा. इस बाबत राज्य सरकार (MP State Government) द्वारा सर्कुलर जारी कर दिया गया है और ये निर्देश सभी गवर्नमेंट स्कूलों (MP Government School) तक पहुंचा दिया गया है.


लाइटवेट बैग पॉलिसी –


एनईपी (NEP) के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने लाइटवेट बैग पॉलिसी अपनाई है और किस क्लास का बैग अधिकतम कितना भारी हो सकता है इसका निर्देश स्कूलों के नोटिस बोर्ड में चस्पा कर दिया गया है.


यही नहीं इस नियम का पालन तुरंत और ठीक से हो ये पक्का करने के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को स्कूलों का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्हें कुछ-कुछ समय में स्कूलों का औचक दौरा करके देखना होगा कि नियमों का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं.


हफ्ते में एक दिन होगा बैग-लैस डे –


यही नहीं एमपी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमें ने ये भी तय किया है कि बच्चों के लिए हफ्ते में एक दिन बैग लैस डे होगा यानी ऐसा दिन जब उन्हें बैग ही नहीं ले जाना होगा. इस दिन बच्चे पढ़ाई के स्थान पर को-क्यूरीकुलर एक्टिविटीज करेंगे. मध्य प्रदेश सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक यहां 1.30 लाख स्कूल हैं जिनमें 154 लाख छात्र पढ़ते हैं.


पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इन स्कूलों को निर्देश हैं कि वे सरकार द्वारा स्वीकृत और एनसीईआरटी की किताबों के अलावा बच्चों के बैग में कोई अतिरिक्त किताब नहीं होनी चाहिए.


किस क्लास का बैग कितना भारी –


नई नीति के साथ कक्षा 1 और 2 के छात्रों को 1.6 किलोग्राम से 2.2 किलोग्राम वजन वाले स्कूल बैग, जबकि कक्षा 3, 4 और 5 के 1.7 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम तक के स्कूल बैग ले जाने होंगे. कक्षा 6 और 7 के छात्रों को 2 से 3 किलो, कक्षा 8 से 2.5 किलो से 4 किलो और कक्षा 9 और 10 के 2 से 4.5 किलो के स्कूल बैग ले जाने होंगे. निर्देश में कहा गया है कि स्कूलों को कक्षा 11 और 12 के लिए अलग-अलग स्ट्रीम के हिसाब से बैग का वजन तय करना चाहिए.


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