Shahdol News: कोरोना गाइडलाइंस के खिलाफ चार पुलिस वालों ने तम्बाकू खाकर थूका, एसपी ने दी यह सजा
Shahdol News : पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी ने चार पुलिस वालों को लाइन अटैच किया है. उन्होंने निरीक्षण के दौरान पान-तम्बाकू की पींके देखी तो नाराज हुई जिसके बाद कार्यालय से आदेश जारी किया.
Shahdol News : मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के चार पुलिस वालों को पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी की तरफ से तम्बाकू खाकर थूकने पर सजा मिली है. जिले के गोहपारू थाने में पदस्थ एसआई नंदकुमार कछवाहा, एएसआई दिनेश द्विवेदी, देवेन्द्र सिंह व प्रधान आरक्षक प्यारे लाल सिंह को थाने में थूकने के आरोप में लाइन अटैच कर दिया गया है.
पुलिस अधीक्षक ने थाने के निरीक्षण के दौरान जब चारों तरफ पान-तम्बाकू की पींके देखी तो वे जमकर नाराज हुए. जिसके बाद पुलिस अधीक्षक शहडोल अवधेश गोस्वामी के कार्यालय से जारी आदेश जारी किया गया है. आदेश में उक्त सभी कर्मचारी समझाने के बाद भी तम्बाखू खाकर परिसर में गंदगी फैलाते थे. उन्होंने थाना प्रभारी दयाशंकर पांडेय की समझ को अनदेखा किया. चेतावनी के बाद भी अनुशासनहीनता प्रदर्शित होने पर शहडोल के पुलिस अधीक्षक द्वारा तुरंत प्रभाव से यह कार्रवाई की गई है.
नहीं मानते थे थाना प्रभारी की बात
लाइन अटैच किये गए चारों पुलिस कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्हें तम्बाकू खाने की लत है. तम्बाकू खाने के बाद वे थाना परिसर में ही जगह-जगह थूकते थे. थाना प्रभारी द्वारा सभी चारों सहयोगी स्टाफ को गंदगी न करने की हिदायत दी जाती रही, लेकिन वे नहीं मानते थे. थाना प्रभारी ने उनकी अनुशासनहीनता की जानकारी जिले के पुलिस कप्तान को दी.
पुलिस अधीक्षक की तरफ से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश वैश्य ने गुरुवार को आदेश जारी करके गोहपारू थाने में पदस्थ एसआई नंदकुमार कछवाहा, एएसआई दिनेश द्विवेदी, एएसआई देवेन्द्र सिंह व प्रधान आरक्षक प्यारे लाल सिंह को थाने में थूकने के आरोप में लाइन अटैच कर दिया. पुलिस द्वारा अपने स्टाफ के खिलाफ की गई इस करवाई की पूरे जिले में तारीफ हो रही है. शहडोल जिले में तम्बाकू खाने का अत्यधिक चलन है. यह भी देखा जाता है कि लोग तम्बाकू खाने के बाद कहीं भी थूक कर गंदगी फैलाते है.
थूकने पर है 500 का जुर्माना
कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए सरकार की ओर से वर्ष 2020 में नई गाइडलाइन जारी की गई थी. नए गाइडलाइन में सरकार ने यह दिशा-निर्देश है कि पूरे देश में सार्वजनिक स्थलों पर थूकना मना है. यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो इसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है. आपदा प्रबंधन कानून के तहत इसमें जुर्माना के साथ दंड का प्रावधान भी किया गया है.
मध्यप्रदेश में इसके लिए 500 रूपए जुर्माना तय किया गया है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) ने भी कोरोना के खतरे को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने की अपील की है.
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