मध्य प्रदेश में किरायेदारों को मिली बड़ी राहत, 100 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा रेंट एग्रीमेंट, जानें कहां लगेगी कितनी स्टाम्प ड्यूटी
MP Rent Agreement: मध्य प्रदेश में अब किरायेदारों को नहीं होगी परेशानी. 100 रुपए के स्टाम्प पर रेंट एग्रीमेंट बनाने को मिली मंजूरी. जानिए डिटेल्स.
MP Rent Agreement Latest Update: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में किराये का घर लेकर रहने वाले लोगों को सरकार (MP Government) ने बड़ी राहत दी है. साल 2022-2023 के बजट में सरकार ने एक साल से कम के किरायानामा पर स्टाम्प ड्यूटी 100 रुपए फिक्स कर दी है. अब 100 रुपए के स्टाम्प पर ही रेंट एग्रीमेंट तैयार किया जा सकेगा. बता दें कि पहले ऐसा करने की इजाजत नहीं थी. हालांकि महिलाओं को अभी जमीन-जायदाद की खरीद में स्टाम्प ड्यूटी में मिलने वाली 2 प्रतिशत की छूट 31 मार्च के बाद जारी रहेगी या खत्म हो जाएगी अभी सरकार ने इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया है. फिलहाल ये सुविधा 31 मार्च तक के लिए उपलब्ध है.
इन जगहों पर भी घटेगी स्टाम्प ड्यूटी -
बजट प्रावधानों के मुताबिक मध्यप्रदेश सरकार किरायानामा, बैंक गारंटी के नवीनीकरण और बैंक टू बैंक लोन ट्रांसफर पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी घटाने जा रही है. अभी इसकी दर 0.25% से लेकर 0.75% तक है. माना जा रहा है कि इससे आम जनता से लेकर उद्योगपतियों तक को बड़ी राहत मिलेगी. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य बजट में इसकी घोषणा कर दी है. अब सरकार प्रतिशत की जगह फिक्स राशि पर यह स्टाम्प ड्यूटी लेगी.
कहां कितनी स्टाम्प ड्यूटी -
एक साल से कम के किरायानामा पर केवल 100 रुपए ही ड्यूटी होगी. 20 करोड़ रुपए से कम के बैंक टू बैंक लोन ट्रांसफर पर 500 रुपए से लेकर 5 हजार रुपए तक की स्टाम्प ड्यूटी लगेगी. 20 करोड़ से ऊपर के लोन ट्रांसफर पर पहले की ही तरह 0.25% स्टाम्प ड्यूटी लगती रहेगी. जबकि बैंक गारंटी पर अभी 0.25% शुल्क लगता है. इस पर कितनी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, ये फिलहाल तय नहीं है. अभी इसका प्रस्ताव आना बाकी है.
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