Madhya Pradesh News: चीनी मांझे से उड़ाई पतंग तो जाना पड़ सकता है जेल, जानिए उज्जैन में अधिकारियों ने क्या आदेश दिया
MP News: उज्जैन संभाग में नायलॉन के मांझे से आपने पतंग उड़ाई तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है. इसको लेकर प्रशासन के ओर से आदेश जारी कर दिया गया है.
Ujjain News: अभी मकर संक्रांति पर्व दूर है मगर आसमान में पतंगें अभी से नजर आने लगी हैं. पतंग के शौकीनों के लिए यह खबर सावधान करने वाली है. अगर नायलॉन के मांझे से आपने पतंग उड़ाई तो आप को जेल की हवा खानी पड़ सकती है. उज्जैन संभाग के लगभग सभी जिलों में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश पारित कर चाइना डोर के निर्माण एवं क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है.
आदेश का ना करें उल्लंघन
प्रतिबंध के आदेश के उपरान्त कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी में न तो नाइलोन डोर (चाइना डोर) का निर्माण करेगा, न ही क्रय विक्रय करेगा और न ही उपयोग करेगा. इसका भंडारण भी नहीं किया जा सकता है. मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी के लिए ऐसी डोर का क्रय विक्रय और निर्माण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति न पहुंचे. जारी किए गए आदेश का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है.
आयुक्त ने दिया कार्यवाही का निर्देश
उल्लेखनीय है कि उज्जैन संभाग सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में वृहद स्तर पर पतंगबाजी की जाती है. पतंगबाजी में चाइना डोर का उपयोग अधिकता से किया जाता है. चाइना डोर के उपयोग से राहगिरों, पशु-पक्षियों को चोंट पहुंचने की घटनाएं घटित हुई हैं, इसलिए उक्त प्रतिबंध लगाया गया है एवं प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये गए हैं. उज्जैन संभाग आयुक्त संदीप यादव ने भी संभाग के सभी जिला दंडाधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
खाना पड़ेगी जेल की हवा
उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि यदि कोई जानबूझकर आदेश का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि रासुका जैसी बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है. ऐसी स्थिति में आरोपी को जेल की हवा खाना पड़ेगी.
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