MP Panchayat elections: मध्यप्रदेश में तीन चरणों के पंचायत चुनाव में मतदान और मतगणना तो होगी लेकिन मतगणना का सारणीकरण(टेबुलेशन) और निर्वाचन परिणाम की घोषणा नहीं होगी. इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को पत्र लिख कर तुरंत ओबीसी के लिए आरक्षित सीट को जनरल सीट में परिवर्तित करने की अधिसूचना जारी करने को कहा है.


आयोग ने क्या कहा
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बी.एस. जामोद ने जानकारी दी है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में सभी पदों के लिये मतगणना का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा संबंधी कार्यवाही स्थगित रहेगी. इस संबंध में आयोग द्वारा अलग से निर्देश दिये जायेंगे. जामोद ने बताया कि आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार पंच और सरपंच के लिये मतदान केन्द्र और विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना और जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर इवीएम से की जाने वाली मतगणना की जाएगी. 


मतगणना से संबंधित समस्त अभिलेख उपस्थित अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सील बंद कर सुरक्षित निगरानी में रखे जायेंगे. किसी भी पद पर निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति होने पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अभ्यर्थी को न ही निर्वाचित घोषित किया जाएगा और न ही निर्वाचन का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा.


क्या है वजह
आयोग ने अपने इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये गये हैं. बता दें कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है. इसके लिए आयोग ने फिर से राज्य सरकार को स्मरण पत्र लिखकर ओबीसी सीटों पर री-नोटिफिकेशन करने की बात कही है. सूत्रों का कहना है कि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का हवाला भी पत्र में दिया है.


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