मध्य प्रदेश श्रम विभाग (MP Labour Department) ने श्रमिकों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल महिला कर्मियों (MP Employees) को अब 24 घंटे काम करने के अधिकार दिए जाएंगे. हालांकि इस संबंध में तैयार किए गए प्रस्ताव (Proposal) पर चर्चा होनी बाकी है. गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के आईटी और फैक्ट्री में महिला कर्मियों को रात में काम करने की इजाजत नहीं है.


प्रस्ताव पास होने पर महिलाओं को 24 घंटे काम करने का अधिकार मिल जाएगा


वहीं प्रस्ताव तैयार हो जाने के बाद उम्मीद है कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं पर लगी पाबंदी पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फैसला लिया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो महिलाओं को 24 घंटे काम करने का अधिकार मिल जाएगा. इसी का प्रस्ताव मध्य प्रदेश श्रम विभाग द्वारा तैयार किया गया है.


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प्रस्ताव को प्रमुख सचिव के पास भेज दिया गया है


बता दें कि श्रम विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के नियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इस प्रस्ताव को प्रमुख सचिव के पास भेज दिया गया है. इसमें किसी भी तरह के विरोध की संभावना नहीं है. ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही इसमें आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है.


प्रस्ताव को तैयार करने में श्रम विभाग ने महिलाओं की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा है


गौरतलब है कि इस प्रस्ताव को तैयार करने में श्रम विभाग ने महिलाओं की सुरक्षा पर भी ध्यान रखा है. इस संबंध में श्रम विभाग के आयुक्त बीएस रावत के मुताबिक प्रस्ताव तैयार हो चुका है और जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. महिलाओं की सुरक्षा के अलावा ओवरटाइम को लेकर भी नियम तय किए जाएंगे. अभी तक महिलाओं को अधिकार मिले हैं उसमें सिर्फ आईटी सेक्टर और चुनिंदा कारखाने में ही  महिलाएं नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रही हैं लेकिन अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो सभी सेक्टर में महिलाएं बिना किसी बंधन के काम कर पाएंगी.


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